अब नगरीय क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाकर किया जायेगा लॉकडाउन..मुख्यमंत्री ने दिया कलेक्टरों को अधिकार

रायपुर 06 सितंबर. छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्र को फिर से बंद किया जायेगा । हालांकि पिछली बार के लॉकडाउन से इसका स्वरूप बदला हुआ होगा । खबर है कि लॉकडाउन के बजाय इस दफा नगरीय क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर बंद किया जायेगा । मतलब वार्डों में मरीजों के हिसाब से बंद किया जायेगा । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कलेक्टरों को बैठक में इस बात के निर्देश दिये हैं । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरोना के मुद्दे पर सीएम हाउस में अफसरों की बड़ी बैठक ले रहे हैं ।

बैठक में मरीजों की संख्या , उपचार की व्यवस्था , बेड की संख्या , उपचार के तरीके , डाक्टरों की उपलब्धता , होम आइसोलेशन की सुविधा , दवा और किट के इंतजाम सहित कई अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है । बैठक में लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा हुई । अधिकारियों से बातचीत के बाद निर्णय लिया गया है कि संपूर्ण लॉकडाउन के बजाय जिलों के नगरीय क्षेत्र में वार्डों के आधार पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाये । मतलब जिन वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जायेगा , वहां उद्योगों को छोड़ सभी तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद कर दिये जायेंगे । इस फैसले के लिए कलेक्टर को अधिकृत कर दिया गया है ।

कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद सभी तरह की दुकानें बंद हो जायेगी , शर्तों के साथ सिर्फ दूध की दुकानें खुलेगी , वहीं बैंक , दवा , पेट्रोल पंप , गैस एजेंसी , मीडिया सहित कुछ अति आवश्यक सेवा को ही इससे छूट दी जायेगी । कैसा होगा इस बार का लॉकडाउन पिछली बार की तरह ही इस दफा भी लॉकडाउन होगा , लेकिन केंद्र के नियमों से बंधे होने की वजह से लॉकडाउन के बजाय उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉक किया जायेगा । मतलब पिछली दफा की तरह पूरे नगरीय क्षेत्र को बंद नहीं किया जायेगा , बल्कि वार्डों के हिसाब से कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉकडाउन किया जायेगा , या फिर कलेक्टर चाहें तो संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर शहर को लॉक करने का आदेश दे सकते हैं । मतलब बंद करने का पूरा का पूरा अधिकार अब कलेक्टर को होगा । कलेक्टर इस बात का फैसला करेंगे कि क्या पूरे नगरीय क्षेत्र को बंद कर दिया जाये या फिर वार्डों के आधार पर बंद किया जाये ।

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