छत्तीसगढ़ कोल ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व सांसद विजय दर्डा को 4 साल कैद की सजा
नईदिल्ली 26 जुलाई। छत्तीसगढ़ कोल ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को 4 साल की सजा सुनाई है। दिल्ली की विशेष अदालत ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। उनके बेटे देवेंदर दर्डा, मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को भी छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से संबंधित मामले में 4 साल कैद की सजा सुनाई गई।
अदालत ने इसी मामले में पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता, 2 वरिष्ठ लोक सेवकों के.एस. क्रोफा और के.सी. सामरिया को भी 3 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि, 13 जुलाई को पूर्व सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे समेत कई लोग दोषी करार दिए गए थे।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कॉल ब्लॉक आवंटन मामले में ये बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने आइपीसी की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा था कि लोकमत समूह के अध्यक्ष विजय दर्डा ने छत्तीसगढ़ में फतेहपुर (पूर्व) कोयला ब्लॉक को जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित कराने के लिए ऐसा किया था।