सिर्फ 600 दिन में क्रिप्टो करंसी से रक़म तीन गुना करने का झांसा देकर 33 लाख की धोखाधड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार 

कोरबा 24 जून। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की दर्री थाना पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर महज 600 दिनों में रकम को 3 गुना करने का झांसा देकर 33 लाख रुपयों की धोखाधड़ी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में इसके अलावा भी सैकड़ों लोगों से धोखाधड़ी किए जाने का पता चला है और लगभग 10 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी की जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई है।

सिटी एसपी दर्री रॉबिंसन गुड़िया ने इस आशय की जानकारी दी है। उन्होंने संपूर्ण मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गत दिनांक 24 जून 2023 को प्रार्थी राजन प्रसाद निवासी कृष्णा विहार एनटीपीसी कालोनी जमनीपाली ने थाना दर्री में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाईपर फंड कंपनी का मुख्य संचालक हीरालाल कुलदीप ने सितम्बर 2021 में उनके निवास स्थान एनटीपीसी जमनीपाली में मिला था। उसके द्वारा हाईपर फंड कंपनी में तीन स्कीम के माध्यम से रकम लगाने पर 600 दिन में रकम तीन गुना हो जाने और रिवाइव के माध्यम से लगाये गये रकम को हजार गुना तक बढ़ने की जानकारी दी थी। साथ ही कंपनी से बड़े- बड़े लोगों के जुड़े होने, उनके हाई  लाईफ स्टाईल का फोटो ग्राफ्स तथा अपने साथियों के साथ दुबई जाकर हाईपर फंड के मुख्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कंपनी के प्रमोशन का फोटो ग्राफ्स दिखाया था। इसके सिवाय अपने मोबाईल एवं टेबलेट के माध्यम से प्रेजेन्टेशन कर हाईपर फंड कंपनी में रूपया लगाने से रकम तिगुना होने के संबंध में बताया था।

हीरालाल कुलदीप ने हाईपर फंड कंपनी का लिंक भी बताया था एवं लगाये गये रूपयो को तीन गुना बनाकर दूंगा कहकर मोबाईल नंबरों से वीडियो कॉलिंग एवं जूम मीटिंग के द्वारा अतिरिक्त काउसिलिंग सेमीनार कराकर अपने ग्रुप के लोगो के द्वारा दिखाये गये संपूर्ण दस्तावेजो पर विश्वास दिलाकर आपराधिक व सुनियोजित तरीके से हाईपर फंड कंपनी में राशि निवेश करने के लिए प्रेरित किया था। इतना ही नहीं अधिक रकम लगाने के लिए अलग- अलग बैंकों से बीस लाख रूपये का लोन हाईपर फंड कंपनी में लगाने के लिये दिलवाकर प्रार्थी से नगद रकम, ऑनलाईन रकम और चेक के माध्यम से प्रार्थी के भारतीय स्टेट बैंक शाखा – एनटीपीसी के खाता क्रमांक – 30106769643 से हीरालाल कुलदीप अपने स्वयं के बैंक खाता, अपने रिश्तोदारों के बैंक खाता एवं परिचित लोगों के बैंक खातों में लगभग 19, 31, 255 / रूपये दिनांक 24 अक्टूबर 2021 से 11 मई 2022 की अवधि में लिया गया था। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा फरवरी,, मार्च एवं अप्रैल 2022 में अलग-अलग दिनांक में भी हीरालाल कुलदीप को अपना दुकान, पीएफ लोन एवं घर का जमा पूंजी का कुल रकम 13,68000/ रू. (तेरह लाख अड़सठ हजार रूपये) किश्तो में नगद दिया गया था।

पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि हीरालाल कुलदीप द्वारा स्वयं एवं अपने साथी राकेश साहू के साथ मिलकर कुल रकम 32, 99, 225 / रू. (बत्तीस लाख निन्यानबे हजार दो सौ पच्चीस रूपये) रकम तिगुना करने का लालच देकर प्राप्त कर लिया गया था। लेकिन समय पूरा होने के बाद पैसा वापस नही कर गबन कर प्रार्थी से धोखाधड़ी किया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपीगण हीरालाल कुलदीप व राकेश साहू के विरूद्ध थाना दर्री में अप. क. 164 / 23 धारा 406, 420, 34 भादवि. 4, 5 मनी सरकुलेश स्कीमस (बेनिंग) एक्ट कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी हीरालाल कुलदीप एवं राकेश साहू को तलब कर पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लेने पर आरोपियों द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा का सबूत पाये जाने पर 1. हीरालाल कुलदीप पिता स्व. नानसाय महंत साकिन क्वा. नं. ए. बी 1639/41 कावेरी विहार एन.टी.पी.सी. जमनीपानी दर्री जिला कोरबा और  2. राकेश साहू पिता बाबूलाल साहू क्वा. नं. 646/03 अगारखार लाटा दर्री जिला को दिनांक 24 जून 2023 को विधिवत गिरफ्तार कर लिया।

*नाम आरोपी:-*
1. हीरा लाल बल्ब पिता स्व. नानसाय महंत, साकिन क्वा. नं. ए. बी. 1639/41 कावेरी विहार एन.टी.पी.सी. जमनीपानी दर्री जिला कोरबा छ. ग.
2. राकेश साहू पिता बाबूलाल साहू, क्वा. नं. 646/03 अगरखार लता दर्री जिला कोराब छ. ग.

*अपराध क्रमांक. 164 /2023 धारा 406, 420, 34 भादवि. 4, 5 मनी सरकुलेश स्कीमस (बेनिंग) एक्ट*

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