नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 5 वर्ष कारावास का मिला दंड

न्यायालय ने पाक्सो एक्ट के तहत सुनाई सज़ा

कोरबा 18 मई। कोरबा छत्तीसगढ़ न्यायालय की अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो, स्वर्णलता टोप्पो ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को अपराध सिद्ध होने पर 5 वर्ष के लिए कारावास की सज़ा सुनाई। जानकारी के अनुसार कुसमुंडा निवासी 17 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ कुसमुंडा के विकास नगर निवासी ने 3 जनवरी को छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया।

बताया जा रहा हैं की पीडि़त बालिका के परिजनों में थाना में प्रथम सूचना दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी बेटी 3 जनवरी को सुबह 7.45 बजे बीकन स्कूल जाने के घर से कुछ दूरी पर स्कूल बस का इंतजार कर रही थी उसी दौरान कुसमुंडा विकास नगर निवासी अपनी मोटर सायकिल से उनके बेटी के पास पहुंचा और बेटी के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। जिस पर उनके बेटी इसका विरोध करते हुए उसे धक्का देकर स्कूल बस में बैठकर स्कूल चली गई। स्कूल से आने के बाद उनकी बेटी ने इसकी सम्पूर्ण जानकारी घर पर दी। नाबालिग बालिका के परिजनों ने बताया कि उक्त युवक के द्वारा इसके पूर्व भी इस तरह की छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया है। कुसमुंडा थाना ने उक्त युवक पर धारा 354/घ भादवी/8/12 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर कोरबा न्यायालय में पेश किया जहां न्यायाधीश ने अपराध सिद्ध होने पर आरोपी को 5 वर्ष एवं 3 वर्ष की सश्रम कारवास की सज़ा सुनाते हुए 5 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया है।

Spread the word