सुप्रीमकोर्ट की चेतावनी के बाद भी राहुल में नहीं दिख रहा कोई सुधार
सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर कठोर टिप्पणी की
सूरत 23 मार्च। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को सूरत की सेशन कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर की गई मानहानिकारक बयान के लिए दो साल जेल और 15 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें कोर्ट से अपील के लिए 30 दिन का समय दिया गया है और जमानत भी दी गई है।
मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर कठोर टिप्पणी भी की है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा देते हुए जो कहा उसमे मुख्य 3 बाते ये है :-
पहली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी गलत, झूठी ऐसी बयानबाजी के लिए राहुल गांधी को चेतावनी दी थी पर इनके स्वभाव में कोई सुधार, बदलाव नहीं दिख रहा.
दूसरी ये कि ये लोकसभा सांसद है और सांसद होने के नाते ये बहुत ज्यादा लोगो को प्रभावित करते है, इसलिए इनके बयान बड़े ज्यादा घातक हो जाते है, क्योंकि ये व्यापक तौर पर असर करते है.
और तीसरी ये कि इनको कम सजा दी जाती है तो देश, समाज में ये गलत मेसेज जाएगा कि बड़े लोग छूट जाते है या कम सजा होती है इसलिए इनको दो साल की सजा देना जरूरी है.