खत्म हो सकती है लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता
नईदिल्ली 23 मार्च। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में आज सूरत की अदालत ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। दरअसल, राहुल पर मोदी उपनाम पर टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज है। भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने मोदी उपनाम के खिलाफ गलत टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है।
क्या है मामला ?
ये मामला 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले का है। आरोप है कि कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, “कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?”। उनके इस बयान के बाद भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि राहुल गांधी ने इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया।
जा सकती है राहुल की सदस्यता
सूरत सेशन कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को सुनाई गई दो साल की सजा के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। नियमों के मुताबिक दो साल की सजा होने पर संसद की सदस्यता रद्द की जा सकती है।
अक्टूबर 2021 में पेश हुए थे राहुल
राहुल इस मामले में पिछली बार अक्टूबर 2021 को न्यायालय में पेश हुए थे, इसके बाद उन्हें अदालत में उपस्थित रहने से छूट मिल गई थी। राहुल ने अपने बयान में कहा था कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है तथा वे निर्दोष हैं। वहीं, राहुल के वकील ने दलील पेश करते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता के खिलाफ कोई दस्तावेजी सबूत नहीं हैं और कोई भी राजनेता 13 करोड़ की आबादी वाले समाज के बारे में गलत बयान नहीं देगा। राहुल के वकील ने सफाई में कहा था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी व अन्य के नाम लेकर टिप्पणी की थी ना कि समाज पर।