अनुसूचित जनजाति एवं अनूसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार स्थापित करने मिलेगा ऋण

पात्र शिक्षित बेरोजगारों से आवेदन आमंत्रित   

कोरबा 1 जून। जिले में निवास करनेे वाले गरीबी रेखा के सर्वे सूची में शामिल शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से स्वयं व्यवसाय चयन कर रोजगार स्थापित करनेे तथा आर्थिक स्थिति को मजबूत करने ऋण देने के लिए पात्र शिक्षित बेरोजगारो से आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके अंतर्गत जिले के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगो को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, कोरबा द्वारा अनुसूचित जाति अंत्योदय स्वरोजगार एवं अनुसूचित जनजाति आदिवासी स्वरोजगार योजना के लिए बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत किया जाएगा। तथा 10 हजार रूपये की राशि अनुदान के रूप में जिला अंत्यावसायी विभाग द्वारा दिया जावेगा। हितग्राही द्वारा संपूर्ण दस्तावेज लेकर कार्यालय कलेक्टर, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, कोरबा (छ.ग.) कक्ष क्रमांक-27 में आवेदन प्राप्त कर, पूर्ण रूप से भरकर जमा कर सकते है। आधे अधुरे आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कोरबा द्वारा अनुसूचित जाति अंत्योदय स्वरोजगार एवं अनुसूचित जनजाति आदिवासी स्वरोजगार योजना में जिला कोरबा को वर्ष 2022-23 हेतु अंत्योदय स्वरोजगार के लक्ष्य 381 इकाई एवं आदिवासी स्वरेाजगार योजना में 126 इकाई कुल 507 इकाई का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।   

कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कोरबा ने बताया कि हितग्राहियों को विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। हितग्राहियों को बेकरी कार्य, भोजन बनाना, चाट की दुकान, स्वयं सहायता समूह, हेयर कटिंग सेलून-ब्यूटी पार्लर, चाय कैंटिन एवं नाश्ता केन्द्र, लॉंड्री कार्य, विद्युत यंत्र सुधारक, साईकल मरम्मत, स्कूटर मोपेड टू व्हीलर रिपेरिंग, पशुपालन एवं मुर्गी पालन, फुटकर विक्रेता, मसाला उद्योग, कृत्रिम आभुषण निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, स्टेशनरी, सिलाई कढ़ाई बुनाई, मसरूम उत्पादन, डिटर्जेंट पावडर निर्माण, लघु वनोपज, वनऔषधी निर्माण एवं व्यवसाय, इलेक्ट्रिक मोटर पंप मरम्मत व्यवसाय, टाट पट्टी दरी बुनाई व्यवसाय, रेडियो टी.वी. टेप रिपेरिंग व्यवसाय, कास्ट कला फर्नीचर व्यवसाय, स्टील फेब्रीकेशन, वर्मी कम्पोस्ट खाद निर्माण विक्रय व्यवसाय, फोर व्हीलर रिपेरिंग व्यवसाय, दोना पत्तल निर्माण, स्टेशनरी फाईल मेकिंग व्यवसाय इत्यादि व्यवसायों के लिए ऋण दी जा सकती है।   

कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि योजनान्तर्गत लाभ लेने के लिए आवेदक-आवेदिका को कोरबा जिले के मूल निवासी होने संबंधी निवास प्रमाण पत्र समक्ष राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रस्तुत करना होगा। आवेदक-आवेदिका को जाति संबंधी जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। आय ग्रामीण क्षेत्र में 40 हजार 500 रूपये एवं शहरी क्षेत्र में 51 हजार 500 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक-आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हितग्राहियों को पांचवी, आठवीं, दसवी कक्षा की अंकसूची, दो पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की दो छाया प्रति में संलग्न करना होगा। आवेदक-आवेदिका द्वारा शपथ पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पेपर में किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से ऋण-अनुदान का लाभ नहीं लिया हूॅं संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

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