कोरबा: आर्बिटेशन में सुलझेगा डेवू पॉवर का भू-अर्जन का मामला
हाईकोर्ट बिलासपुर ने आदेश पारित किया
कोरबा 10 अप्रैल। डेवू पॉवर इण्डिया लिमिटेड के विद्युत संयंत्र के भू-अर्जन का मामला अब आर्बिटेशन के जरिये सुलझाया जायेगा। हाईकोर्ट बिलासपुर ने गत दिवस इस आशय का आदेश पारित किया।
डेवू पॉवर इण्डिया लिमिटेड ने वर्ष 2009 में छ. ग. हाईकोर्ट बिलासपुर में पीटिशन (सिविल) क्र. -5840/2009 दाखिल किया था। यह प्रकरण एक दशक से भी अधिक समय से विचाराधीन था। गत वर्ष 2021 में हाईकोर्ट ने डेवू पॉवर को राज्य शासन के समक्ष अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद राजस्व विभाग ने रिसदी गांव के किसानों को अर्जित भूमि से हाईकोर्ट का आदेश बताकर बेदखल करने का प्रयास किया था। किन्तु ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद उसे विफल होना पड़ा था। बाद में स्पष्ट हुआ था, कि हाईकोर्ट ने किसानों को बेदखल कर डेवू पॉवर को भूमि का कब्जा दिलाने का कोई आदेश पारित नहीं किया था।
बहरहाल अब एक वर्ष बाद इस मामले में डेवू पॉवर ने हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर दोनों पक्षों में सहमति की जानकारी देते हुए प्रकरण को आर्बिटेशन में भेजने का आग्रह किया था। राज्य शासन के महाधिवक्ता ने भी डायरेक्शन के साथ प्रकरण के निराकरण का आग्रह किया। इसके बाद जस्टिस राजेन्द्र चन्द्र सिंह सामंत ने प्रकरण को आर्बिटेशन में ले जाने का आदेश पारित कर प्रकरण का निराकरण किया। हाईकोर्ट ने राज्य शासन के महाधिवक्ता को निर्देशित किया है कि वे, आर्बिटेटर से सम्पर्क पर नियम और शर्तें निर्धारित करायें। यह आदेश 30 मार्च 2022 को पारित किया गया है।