मीसा बंदियों को पेंशन भुगतान का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

बिलासपुर 25 जनवरी। दूसरी आजादी के सेनानियों अर्थात मीसा बंदियों को पेंशन देने के खिलाफ हाईकोर्ट बिलासपुर के एकल बेंच के आदेश को डबल बैंच मे चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका आज खारीज हो गयी हैं। डबल बेंच ने अब तक की रुकी बकाया पेंशन का भुगतान करने के भी निर्देश दिए हैं।

आपको बता दें कि मीसा बंदियों की पेंशन राज्य सरकार ने जनवरी 2019 से बंद कर दी थी, जिसके विरुद्ध याचिकाओं पर डिवीजन बेंच न. 1 मुख्य न्यायाधिपति एवं न्यायाधिपति श्री नरेंद्र व्यास ने आज निर्णय दे दिया है।

हाईकोर्ट ने मीसा बंदियों की सभी याचिकाएं मंजूर कर पेंशन रोकने का राज्य शासन के निर्णय को मनमाना तथा विधि विरुद्ध ठहराते हुए उसे निरस्त कर दिया है।

हाईकोर्ट ने सभी मीसा बंदियों की बकाया पेंशन का भुगतान करने तथा आगे भी करते रहने का निर्देश दिया है जब तक कि विधि के अनुसार विचार कर कोई अन्य समुचित निर्णय नहीं लिया जाता है जिसके लिए शासन स्वतंत्र है।

हाईकोर्ट के डबल बैंच ने शासन द्वारा एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध की गई सभी रिट अपील खारिज कर दी गई हैं।

मीसा बंदियों की ओर से सीनियर एडवोकेट उपेन्द्र नाथ अवस्थी, सुप्रिया उपासने, रणवीर सिंह मरहास, अमिय कांत तिवारी, अनुराग झा, महेंद्र दुबे, आलोक दुबे, गालिब द्विवेदी, अभिषेक सराफ, राकेश पांडे, राजकुमार गुप्ता तथा योगेश चंद्रा एडवोकेट्स ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा था।

शासन की ओर से महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा, उप महाधिवक्ता चंद्रेश श्रीवास्तव एवं जितेंद्र पाली ने पक्ष रखा था।

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