छत्तीसगढ़ न्यायालय बड़ी ख़बर अब ट्यूशन फीस ले पाएंगे निजी स्कूल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आदेश Gendlal Shukla July 27, 2020 निजी स्कूलों के लिए राहत भरी खबर, अब ट्यूशन फीस ले सकेंगेबिलासपुर 27 जुुुलाई। छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों के फीस लेने पर लगाई गई रोक के खिलाफ प्रबंधकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सरकार के फैसले के खिलाफ निजी स्कूल संघ ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने का आदेश दे दिया है। सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया था कि उन्हें ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी जाए। इसको लेकर बिलासपुर के 22 प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों के संगठन ने हाईकोर्ट से राहत की मांग की थी। याचिका अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी। प्राइवेट स्कूल के संचालकों के संगठन बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने संचालक लोक शिक्षण की ओर से जारी आदेश को चुनौती दी थी। बता दें सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश में संचालक ने कहा था कि निजी स्कूल लॉकडाउन अवधि में स्कूल फीस स्थगित रखें। साथ ही आदेश दिया है कि संस्थान के सभी शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन देना सुनिश्चित करें। शाला प्रबंधकों को अभिभावकों से फीस नहीं मांगने का आदेश दिया गया था। Spread the word Continue Reading Previous वीडियो गेम खेलते रहे बच्चे और महिला ने लगा ली फांसी, दीपक थाना का मामलाNext तखतपुर के मुड़पार में नेता प्रतिपक्ष ने की ग्रामीणों से मुलाकात, जिम्मेदार लोगों पर नहीं हो रही कार्यवाही: कौशिक Related Articles कोरबा छत्तीसगढ़ प्रेरणा सुरक्षा सेहत आयुर्वेद पर भरोसे ने राहत दिलाई सायटिका पीडित को Gendlal Shukla November 24, 2024 कोरबा छत्तीसगढ़ नियुक्ति राजनीति जिले में सांसद का प्रतिनिधित्व करेंगे प्रशांत मिश्रा Gendlal Shukla November 24, 2024 आयोजन कोरबा खेल-खिलाड़ी छत्तीसगढ़ प्रेरणा हार्षित ठाकुर ने बहरीन इंटरनेशनल सीरीज ।। 2024 के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया Gendlal Shukla November 24, 2024