शराब दुकानें रहेगी बंद, दूध वितरण, पशुचारा दुकान के लिए समय निर्धारित
कोरबा 10 अप्रैल। लाॅकडाउन के दौरान जिले की सभी शराब दुकानें बंद रहेगी। दूध वितरण का समय सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक एवं शाम पांच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक निर्धारित किया गया है। दूध व्यवसाय के लिये कोई भी पार्लर या दुकान को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। केवल दुकान के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दूध बेचने की अनुमति होगी। लाॅकडाउन के दौरान पशुचारा दुकानों को सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक तथा शाम पाँच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। न्यूज पेपर हाॅकर समाचार पत्रों के वितरण सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक एवं शाम पांच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक कर सकेंगे। पहले से ही विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डाईनिंग सेवाएं केवल होम डिलीवरी के माध्मय से उपलब्ध होगी। एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेंडरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे।
पर्यटन स्थल एवं धार्मिक आयोजन रहेंगे बंद, हाॅस्पिटल जाने ऑटो-टैक्सी की रहेगी अनुमति
सभी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आमजनता के लिये पूर्णतः बंद रहेंगे। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन लोगों को एवं दो पहिया वाहन में केवल दो व्यक्ति एवं ऑटो में ड्रायवर सहित अधिकतम तीन व्यक्ति को ही यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं हाॅस्पिटल आवागमन के लिए ऑटो-टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन के लिए पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिन के लिये वाहन को जप्त करते हुये कानूनी कार्रवाई की जायेगी। मीडिया कर्मियों को वर्क फ्राॅम होम के तहत कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं। अतिआवश्यक स्थिति में काम के लिये बाहर निकलने पर अपना आईकार्ड साथ रखने तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।
अनवरत उत्पादन वाले औद्योगिक संस्थानों को भी रहेगी छुट
लाॅकडाउन अवधि के दौरान अनवरत उत्पादन प्रक्रिया वाले औद्योगिक संस्थानों और फेक्ट्रियों जिनमें ब्लास्ट फर्नेस, बायलर, स्मेलटर आदि और एल्युमिनियम कारखानें और कोयला खदानों को लाॅकडाउन के प्रतिबंधों से छुट रहेगी। ये सभी संस्थान कम से कम अनिवार्य आवश्यकता के हिसाब से अधिकारी-कर्मचारियों का उपयोग कर संस्थानों में काम करा सकेंगे। संस्थानों में काम के दौरान कर्मचारियों के बीच कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी औद्योगिक संस्थान की होगी। संस्थानों में घर से काम की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जायेगा और काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिकों की पूरी जानकारी प्रतिदिन जिला प्रशासन को देनी होगी। औद्योगिक संस्थानों में 45 वर्ष से अधिक उम्र के नियोजित कर्मियों का वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। अतिआवश्यक प्रकृति के शासकीय निर्माण कार्य का संचालन पहले की तरह जारी रहेगा किन्तु कार्य क्षेत्र में ही अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों का रखकर तथा कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पालन करके काम को संचालित करना होगा। सभी कारखानों तथा औद्योगिक संस्थानों में थर्मल स्केनर, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिए साबुन, पानी और मास्क की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी संस्थान की होगी।