भर्ती में अनियमितता : फिर सवालों के घेरे में लोक सेवा आयोग… असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के पद पर होने वाली नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
बिलासपुर। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के पद पर होने वाली नियुक्ति पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रोक लगा दी है।बता दे कि लोक सेवा आयोग द्वारा 2020 में 25 पदों पर असिस्टेंट डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता कौशल शर्मा ने जारी किए गए विज्ञापन के आधार पर अपना आवेदन जमा कर दिया। बाद में विभाग द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित करने के बाद मॉडल आंसर जारी किए गए, जिसपर याचिकाकर्ता द्वारा दावा आपत्ति पेश की गई। लेकिन विभाग ने दावा आपत्ति पर कोई भी कार्यवाही नहीं की। इसी प्रकार एक अन्य याचिका कर्ता हरीश बेहरा ने भी आपत्ति दर्ज की जिसके बाद कौशल शर्मा ने हाईकोर्ट में अपने वकील रोहित शर्मा के जरिए एवम याचिका कर्ता हरीश बेहरा ने अधिवक्ता बी पी शर्मा के जरिये याचिका दायर की है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता बी. पी. शर्मा व अधिवक्ता रोहित शर्मा ने कोर्ट में कहा कि बिना उनके दावा आपत्ति का निराकरण किए विभाग हड़बड़ी में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति कर रहा है जोकि नियम विरूद्ध व न्याय संगत नहीं है। पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी. सेम. कोशी की सिंगल बेंच ने असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के पद पर होने वाली नियुक्ति पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। गौरतलब है कि आज विभाग द्वारा लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया गया है जो कि कल भी जारी रहेगा। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि भले विभाग अभ्यर्थियों का इंटरव्यू ले लें, लेकिन उनकी नियुक्ति पर फिलहाल रोक रहेगी। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल के महीने में तय की गई है। याचिकाकर्ताओ की ओर से अधिवक्ता बी पी शर्मा एवं अधिवक्ता रोहित शर्मा ने पीएससी द्वारा ली गयी परीक्षा एवम प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाए।