इलाज हेतु निजी अस्पताल जाने वाले मरीज किसी भी लायसेंस प्राप्त फार्मेसी से क्रय कर सकते है दवा

हॉस्पिटल कैम्पस की फार्मेसी से दवा लेने के लिए मरीजों को बाध्य नहीं कर सकते निजी अस्पताल

कोरबा 21 मार्च। निजी अस्पतालों में इलाज हेतु जाने वाले आमजन किसी भी लायसेंस प्राप्त फार्मेसी से दवाइयां क्रय कर सकते है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस सम्बंध में एडवाइजरी जारी करते हुए सभी निजी अस्पताल संचालकों को निर्देशित किया है कि वे मरीजो को अपने हॉस्पिटल कैम्पस में स्थित फार्मेसी से दवाइयां खरीदने के लिए दबाव नहीं बनाए।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार प्राइवेट अस्पताल अपनी फार्मेसी से ही दवाएं खरीदने हेतु किसी भी मरीज पर दबाव या जबरदस्ती नहीं कर सकते है। साथ ही सभी निजी अस्पतालों में, मरीज किसी भी लायसेंस प्राप्त फार्मेसी से दवा खरीद सकतें हैं, इस आशय का स्पष्ट रूप से लिखा हुआ बोर्ड लगाना अनिवार्य है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने निजी चिकित्सालय संचालको को निर्देशित किया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। मरीजों को चिकित्सालय कैम्पस की फार्मेसी से दवाये क्रय करने के लिए बाध्य नही करे तथा अपने चिकित्सालय में, मरीज किसी भी लायसेंस प्राप्त फार्मसी से दवा खरीद सकतें हैं का स्पष्ट लिखा हुआ बोर्ड प्रदर्शित करें।

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