महिलाओं व बच्चों के ट्रैफिकिंग/अनैतिक व्यापार की रोकथाम के संबंध में प्रषिक्षण का हुआ आयोजन

कोरबा 21 मार्च। जिले मंे अनैतिक व्यापार/ महिलाओं तथा बच्चों के ट्रैफिकिंग की रोकथाम अधिनियम 1956 तथा नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) तस्करी और वाणिज्यिक यौन षोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के तहत प्रषिक्षण सह कार्यषाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मंे आयोजित किया गया। जिसमंे सर्वोंच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेषो तथा बच्चों के टैªफिकिंग के रोकथाम हेतु सभी स्तर पर प्रचार-प्रसार, बरामदगी तथा मानव व्यापार के उत्पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों के प्रषिक्षण एवं पुर्नवास हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस तथा श्रम विभाग से समन्वय कर पीड़ित महिलाओं बच्चों के बचाव कार्यषाला मंे प्रषिक्षित किया गया।

उक्त कार्यषाला मंे मुख्य अतिथि के रूप मंे सुश्री डिम्पल भेड़िया सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री गजेन्द्र देव सिंह जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, श्री राजेष आदिले सहायक आयुक्त श्रम विभाग, श्रीमती षारदा वर्मा उप निरिक्षक पुलिस विभाग, श्रीमती रजनी मारिया घरेलू हिंसा,अतिथियों द्वारा इस संबंध मंे मानव को बल पूर्वक, पैसों का प्रलोभन देकर कमजोर, गरीब, अषिक्षित और बेरोजगार तथा जरूरतमदों को इस क्षेत्र के दलाल अपना षिकार बनाते है एवं उन्हें बंधक बनाकर व्यवसायिक तथा षारीरिक, मानसिक षोषण किया जाता है यह छत्तीसगढ़ की जषपुर, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर आदि जिले मंे मानव तस्करी के दृष्टि अत्यधिक संवेदनषील है। कार्यषाला मंे श्रीमती रत्ना नामदेव जिला मिषन समन्वयक हब महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा, संबंधित पर्यवेक्षक एवं सदस्य स्थानीय षिकायत समिति कोरबा सदस्य स्त्रोत समिति, पी.एल.वी. विधिक सेवा प्राधिकरण एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा महिलाएँ उपस्थित रहें।

Spread the word