वंदना एनर्जी के दो बैंक एजेंट के खिलाफ दर्ज हुआ धोखाधड़ी का अपराध

कोरबा 16 नवम्बर। जिले के छुरी गांव में स्थापित वंदना एनर्जी की जमीन को गलत ढंग से बेचने वाले बैंक के दो एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज हुआ है। कर्ज में डूबी वंदना एनर्जी की संपत्ति पहले से ही बैंक ने जब्त कर ली है। कर्ज वसूली के लिए बैंक ने एजेंट के माध्यम से जमीन, इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्लांट को बेचने निविदा बुलाई। इसी मामले में बैंक के दो एजेंट पर ढाई करोड़ का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए कम्पनी के लीगल एडवाइजर ने कटघोरा थाने में अपराध दर्ज कराया है।

कटघोरा पुलिस के मुताबिक छुरी में स्थापित वंदना एनर्जी पर बैंको की करोड़ों की देनदारी है। इन तीनों बैंकों ने सयुंक्त रूप से वंदना एनर्जी की संपत्ति जब्त कर ली है। बैंक कंपनी के इन्फ्रास्ट्रक्चर और जमीन को बेचकर कर्ज वसूल करना चाहता है। इस कड़ी में कंपनी के इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्लांट व जमीन को बेचने के लिए एजेंट संजय गुप्ता व असीम अंसारी दिल्ली के माधयम से ऑक्शन किया गया था।

कम्पनी के लीगल एडवाइजर शशिकांत सिन्हा ने बैंक के एजेंट पर आरोप लगाया है कि बैंक वंदना एनर्जी की अन्य परिसंपत्ति को तो बेच सकता है लेकिन जमीन को बेचने का अधिकार उसे नहीं है। कंपनी के एजेंट ने जमीन को बेचने का सौदा किया है जो की पूर्ण रूप से गलत है। प्रार्थी की तहरीर पर कटघोरा पुलिस ने बैंक के एजेंट संजय गुप्ता और असीम अंसारी पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है।

कंपनी की 35 मेगावाट संयंत्र की संपत्ति बैंकों ने पहले ही जब्त कर ली है । कंपनी पर 223.71 करोड़ का कर्ज है। किश्त की राशि नहीं पटाई जा रही थी। इसकी वजह से ब्याज भी लगातार बढ़ रहा था। लगातार नोटिस दिए जाने के बाद भी किश्त की राशि नहीं पटाई गई। संयुक्त रूप से तीन बैंकों ने संयंत्र की जमीन, प्रशासनिक भवन व प्लांट की मशीनरी को जब्त किया है। ग्राम छुरीखुर्द के समीप 35-35 मेगावाट की दो इकाई स्थापित करने करीब 8 साल पहले वंदना एनर्जी एंड स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए 29.54 हेक्टेयर जमीन9 अधिगृहीत की गई। कंपनी ने पहले चरण में 35 मेगावाट की एक इकाई स्थापित की है।

कटघोरा टीआई अविनाश सिंह ने बताया कि वंदना एनर्जी की परिसंपत्ति को बेचने के लिए बैंक के एजेंटो ने गलत तरीके से ऑक्शन कराया था, जिसकी शिकायत कम्पनी के लीगल एडवाइजर ने की है। इस शिकायत के आधार पर बैंक के दो एजेंट संजय गुप्ता और असीम अंसारी के खिलाफ 420 का अपराध दर्ज किया है। संबंधित जमीन कंपनी द्वारा लीज पर ली गई है।

Spread the word