आदर्श आचरण संहिता का पालन कराने शहर का मैराथन दौरा किया आयुक्त ने
कोरबा 21 जनवरी। निगम आयुक्त (प्रभारी कलेक्टर) श्री आशुतोष पाण्डेय ने आदर्श आचरण संहिता का पालन कराने पुलिस प्रशासन एवं निगम अमले के साथ सोमवार को रात्रि 09 बजे शहर का मैराथन दौरा किया। उन्होने सम्पत्ति विरूपण एवं शहर की सड़कों से फ्लैक्स बैनर हटाने की निगम प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर नवपदस्थ आईपीएस अधिकारी श्री रविन्द्र मीणा एवं एसडीएम सरोज कुमार महिलांगे भी उनके साथ थे।
नगरीय निर्वाचन एवं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर 20 जनवरी से प्रभावशील हो चुकी आदर्श आचरण संहिता के तहत निगम प्रशासन द्वारा कोरबा नगर निगम क्षेत्र में सम्पत्ति विरूपण के विरूद्ध कार्यवाही तत्काल प्रारंभ कर दी गई थी।
सोमवार की रात्रि आयुक्त श्री पाण्डेय ने पुलिस प्रशासन व निगम अमले के साथ कोरबा शहर का दौरा कर की गई कार्यवाही का सघन रूप से जायजा लिया। उन्होने तानसेन चौक, शास्त्री चौक, सुभाष चौक, घंटाघर, महाराणा प्रताप चौक, सीएसईबी चौक, टी.पी.नगर पावर हाउस रोड, कोरबा पुराने शहर होते हुए सीतामणी गौमाता चौक तक के मुख्य मार्ग का भ्रमण करते हुए सम्पत्ति विरूपण कार्यवाही के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। इस मौके पर निगम के अपर आयुक्त विनय मिश्रा, कार्यपालन अभियंता अखिलेश शुक्ला, भूषण उरांव, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी, सहायक अभियंता विपिन मिश्रा, राहुल मिश्रा, एस.सी.सोनी, गोयल सिंह विमल, सोमनाथ डेहरे, राजस्व निरीक्षक प्रिंस सिंह आदि के साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी कर आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के चौबीस घंटे के अंदर निगम क्षेत्र में लगाए गए होर्डिंग्स विज्ञापन प्रदर्शन, फ्लैक्स बैनर हटाने के निर्देश दिए। उन्होने ए.एस. एडव्हर टाईर्ज्स रायपुर, जैन एडव्हर टाईर्ज्स टी.पी.नगर कोरबा, गुप्ता एड एण्ड मीडिया कोरबा, राघव एडव्हर टाईजिंग रायपुर, देशकर एडव्हर टाईर्ज्स रायपुर, विनायक एडव्हर टाईजिंग बिलासपुर, फोर कॉर्नर आउटडोर मीडिया प्रा.लि. रायपुर, राजधानी आउटडोर एडव्हर टाईजिंग एजेंसी रायपुर आदि को नोटिस जारी कर कहा है कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के तहत आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थो से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह एक हजार रूपये तक के जुर्माने का दण्डनीय होगा। उन्होने कहा है कि सम्पत्ति विरूपण के तहत आदर्श आचार संहिता लागू होने के चौबीस घंटे के भीतर निगम क्षेत्र अंतर्गत लगाए गए होर्डिंग्स से विज्ञापन प्रदर्शन फ्लैक्स तत्काल हटा लेवें, अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
विश्रामगृह रेस्ट हाउस में राजनीतिक उद्देश्य से नहीं ठहर सकेंगे- कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी से जारी आदेश के अनुसार नगरीय निकाय आम निर्वाचन त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के कारण 20 जनवरी से निर्वाचन की समाप्ति तक कोरबा जिला अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के ऐसे क्षेत्र जहॉं निर्वाचन सम्पन्न होना हैं, कोई भी राजनीतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किंट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में चुनाव प्रचार प्रसार अथवा राजनैतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकेंगे और न ही वहॉं पर राजनैतिक गतिविधियॉं कर सकेंगे। पात्रतानुसार तथा उपलब्धतानुसार इन विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में कक्ष उपलब्ध कराया जा सकता है किन्तु इस हेतु भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं की जाएगी, इसके अतिरिक्त पात्रतानुसार ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि जमा कराई जाएगी। वहॉं पर लगे टेलीफोन हेतु पृथक रजिस्टर रखा जाएगा तथा किए गए कॉल की निर्धारित राशि तुरंत जमा कराई जाएगी, किसी भी प्रकार की राजनैतिक बैठक अथवा विचार, नाम, पता ठहरने का प्रयोजन, ली गई राशि, इत्यादि का ब्यौरा रखा जाएगा, वहीं रजिस्टर मंे आगंतुक का नाम, पता, मोबाईल नम्बर इत्यादि का समस्त ब्यौरा भी अंकित होगा। शासकीय अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस गेस्ट हाउस आफिसर्स मेस इत्यादि का आरक्षण जिला मुख्यालय में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कोरबा द्वारा अनुविभागीय मुख्यालयों में तथा अन्य स्थानों पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा किया जाएगा, कक्षों के आरक्षण में प्राथमिकता क्रम में प्रथम स्थान पर राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक तथा दूसरे स्थान पर राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य संबंधित अन्य अधिकारी की प्राथमिकता निर्धारित की गई है, इसके पश्चात ही अन्य व्यक्तियों को उपरोक्तानुसार आबंटन किया जा सकेगा, यह प्रतिबंद निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के ऐसे क्षेत्र जहॉं निर्वाचन सम्पन्न होना है, में प्रभावशील रहेगा।