निकाय- पंचायत चुनाव: कट गए माननीयों के पर, देखें खर्च सीमा

छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित

रायपुर 21 जनवरी। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कांफ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इस घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

ईवीएम से नगरीय निकाय चुनाव और बैलेट पेपर से पंचायत चुनाव

इस बार नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से होंगे, जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होंगे।

चुनावी खर्च सीमा तय

नगरीय निकाय चुनाव के तहत मेयर और अध्यक्षों के लिए खर्च सीमा निर्धारित की गई है:

– 5 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगर निगमों में मेयर प्रत्याशी 25 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे।

– 3-5 लाख की आबादी वाले नगर निगमों के मेयर के लिए खर्च सीमा 20 लाख रुपये, और 3 लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों के मेयर के लिए यह सीमा 15 लाख रुपये होगी।

नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के खर्च की सीमा

– 50 हजार से अधिक आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष 10 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे, जबकि 50 हजार से कम आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्षों के लिए यह सीमा 8 लाख रुपये होगी।

– नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए खर्च की सीमा 6 लाख रुपये तय की गई है।

पार्षदों के लिए चुनावी खर्च की सीमा

– 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों में पार्षद 8 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं, जबकि 3 लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों में यह सीमा 5 लाख रुपये होगी।

– नगर पालिका में पार्षदों के लिए खर्च की सीमा 2 लाख रुपये और पंचायतों के लिए 75 हजार रुपये निर्धारित की गई है।

आचार संहिता के तहत महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

आचार संहिता लागू होने के बाद, कई प्रतिबंध और दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं:

1. कर्मचारियों और अधिकारियों को कलेक्टर की अनुमति के बिना अवकाश स्वीकृत नहीं होगा।

2. मंत्री कोई घोषणा नहीं कर सकते और न ही भूमिपूजन या लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

3. लाउड स्पीकर का उपयोग, वाहनों की व्यवस्था, विश्रामगृहों का आरक्षण, कर्मचारियों की नियुक्ति आदि पर प्रतिबंध रहेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के तहत इन दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए गाइड लाइन जारी की है।

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