बिजली चोरी: युवक को 30 दिन का कारावास, 3000 जुर्माना

कोरबा 13 जनवरी। जिले में विद्युत अधिनियम 2003 के तहत एक युवक को बिजली चोरी के मामले में आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने सजा सुनाई हैं। कथित आरोपी पर आरोप हैं की छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित तुलसी नगर जोन कोरबा ने 1,26,795 रुपये का बकाया विद्युत बिल होने के कारण 23 नवंबर 2021 को विद्युत विच्छेदित किया था।
इसके बाद 24 नवंबर 2021 को परिसर में लगे विद्युत लाइन की जांच करने पर पाया गया कि आरोपी ने अवैध रूप से विद्युत लाइन जोड़कर बिजली की चोरी की थी, जिससे विद्युत विभाग को 100 रुपये की क्षति हुई थी।
उक्त मामले में न्यायालय ने आरोपी पर्याप्त साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत 3000 रुपये का अर्थदंड और 30 दिन का साधारण कारावास दिया है। इसके अलावा, धारा 138 के तहत 1000 रुपये का अर्थदंड और 10 दिन का साधारण कारावास भी दिया गया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित तुलसी नगर जोन कोरबा की ओर से अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने पैरवी की। उन्होंने न्यायालय में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने कहा कि यह सजा बिजली चोरी करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश है और इससे लोगों को बिजली की चोरी करने से रोकने में मदद मिलेगी।

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