ग्राम पंचायत अमगांव के विस्थापन के संबंध में दावा आपत्ति आमंत्रित
सात दिवस के भीतर कार्यालय कलेक्टर में प्रस्तुत कर सकते हैं दावा आपत्ति
कोरबा 23 सितम्बर। राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक बी-1-11-95 -बाईस-पं -2-भाग 04 दिनांक 23 फरवरी, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायत अमगांव को एस.ई.सी.एल दीपका विस्तार परियोजना द्वारा अधिग्रहित किये जाने के फलस्वरूप आगामी 06 माह में उक्त ग्राम वीरान हो जायेगा।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 126 की उपधारा (2) के अंतर्गत उक्त ग्राम पंचायत को एतद् द्वारा विस्थापित (डिसइस्टैब्लिशमेंट) किया जाना है। जिस किसी भी व्यक्ति को विस्थापन के संबंध में किसी प्रकार की कोई दावा-आपत्ति हो तो, अधिसूचना जारी होने की तिथि से सात दिवस के भीतर कार्यालय कलेक्टर जिला कोरबा में उपस्थित होकर अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में प्राप्त किसी भी प्रकार के दावा -आपत्ति मान्य नहीं किया जाएगा।