कर्मचारी भविष्य निधि पर परामर्श सम्मेलन का आयोजन 25 अप्रैल को

कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर होगा विमर्श

कोरबा 23 अपै्रल। श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के माध्यम से भविष्य निधि, पेंशन और बीमा की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रशासित करता है। यह संगठन, कर्मचारियों/सदस्यों के सामाजिक सुरक्षा के अधिकार की रक्षा करने में तत्पर है।

इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्र और आकांक्षी जिला कोरबा में योजनाओं के अंतर्गत कुल 2682 पंजीकृत स्थापनाओं के 2 लाख 68 हजार 584 सदस्य हैं। इस संदर्भ में, नियोक्ता, उद्योग संघों, कर्मचारी ट्रेड यूनियनों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों जैसे हितधारकों से सामाजिक सुरक्षा अनुपालन के संबंध में मूल्यवान जानकारी साझा करने,सुझाव प्राप्त करने के लिए परामर्श मंच के रूप में एक सम्मेलन 25 अप्रैल 2023, मंगलवार को प्रात: 11 बजे से एम्प्लोई डेवलपमेंट सेंटर रोजगार विकास केंद्र गंगा विहार, एनटीपीसी टाउनशिप,जमनीपाली में किया जाएगा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता अपर भविष्य निधि आयुक्त मुख्यालय व राज्य प्रभारी एमपी-सीजी जोन श्री पंकज एवं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त.1 छत्तीसगढ़ अभिषेक कुमार करेंगे। सम्मेलन के दौरान सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जायेगा।

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