बिलासपुर 21 अप्रेल। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं को हाईकोर्ट ने प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। हाईकोर्ट ने ईडी के खिलाफ दायर याचिकाओं को मौजूदा स्थिति में सुनने योग्य नहीं माना है।

ईडी के खिलाफ दायर याचिकाओं में ईडी पर प्रताड़ित करने के आरोप के साथ साथ मानहानि और लिए गए बयानों को खारिज करने की मांग थी। यह याचिकाएं अभिषेक सिंह, पिंकी सिंह अमित सिंह और निकेश पुरोहित की ओर से दायर की गई थीं।

हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया था। आदेश को 21 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया है। आदेश में हाईकोर्ट ने यह कहा है कि इन याचिकाओं में आज की स्थिति में ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि इन्हें स्वीकार किया जाए। इसलिए यह खारिज की जाती हैं।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के अनुसार हाईकोर्ट ने आज की स्थिति में याचिकाओं को स्वीकार योग्य नहीं पाया है, लेकिन आदेश में यह भी कहा है कि जहां तक मानहानि के क्षतिपूर्ति का विषय है, वे सिविल कोर्ट जा सकते हैं।

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