मास्क न पहनने वालों पर निगम ने लगाया 29,600 रुपए जुर्माना

0 संक्रमण से बचने मास्क पहनना अनिवार्य
कोरबा, । बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने, सार्वजनिक स्थान व सड़क पर बिना मुंह ढके घूमने वालों पर निगम द्वारा कड़ी नजर रखते हुए लगातार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। विगत एक पखवाड़े से अधिक समय से यह कार्यवाही निरंतर जारी है तथा निगम के सभी 8 जोन के अंतर्गत मास्क न पहनने वालों पर अब तक 29600 रूपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश परिपालन में आयुक्त राहुल देव ने नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 285 के तहत निगम क्षेत्र में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था। निगम के कोसाबाड़ी जोन अंतर्गत 15900 रूपये, रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 2800 रूपये, कोरबा जोनांतर्गत 2550 रूपये, सर्वमंगला जोनांतर्गत 4550 रूपये, बालको जोनांतर्गत 2500 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 800 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 250 रूपये एवं बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 250 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। महापौर राजकिशोर प्रसाद एवं आयुक्त राहुल देव ने आमनागरिकों से बिना मास्क लगाए घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है।

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