बिना मास्क सड़कों पर घूमते पाए गए 21 लोगांे पर 5250 रूपये का जुर्माना


किया लाकडाउन का उल्लंघन, लगा 4250 रूपये का अर्थदण्ड
कोरबा .बिना मास्क पहने घर से बाहर व सार्वजनिक स्थान, सड़क पर घूमने वाले के प्रति निगम ने कड़ा रूख अख्तियार किया है, आज बिना मास्क सड़कों पर घूमते पाए गए 21 लोगांे पर निगम के अधिकारियों ने 5250 रूपये का जुर्माना लगाया, वहीं बालको जोनांतर्गत लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर 4250 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया एवं उन्हें कड़ी हिदायत दी गई कि वे बिना मास्क पहने घर से बाहर न निकले तथा लाकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नागरिकों को घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, जिसके परिपालन में आयुक्त देव ने आदेश जारी कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 285 के तहत छत्तीसगढ़ शासन के उपरोक्त निर्देशों की स्वीकृति के अधीन नोवल कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु निगम क्षेत्र में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, जिन व्यक्तियों द्वारा बिना मास्क पहने सड़कों, सार्वजनिक स्थानों पर घूमा जा रहा है, उनके विरूद्ध निगम की कार्यवाही कल से ही प्रारंभ कर दी गई है, कल भी अनेक लोगों को बिना मास्क पहने घूमते पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया था। आज कोसाबाड़ी जोनांतर्गत बुधवारी बाजार में 14 लोगों को बिना मास्क पहने पाए जाने पर 3500 रूपये का जुर्माना लगाया गया, इसी प्रकार बालको जोन में 05 लोगों पर 1250 रूपये का अर्थदण्ड लगाने के साथ ही कोरबा जोन में भी 02 लोगों पर 500 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। इसी प्रकार बालको जोन में लाकडाउन का उल्लंघन करने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर 4250 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

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