04 जून मतगणना दिवस पर शुष्क दिवस घोषित
देशी /विदेशी मदिरा विक्रय रहेगी प्रतिबंधित
कोरबा 03 जून 2024. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत वसंत ने लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना तिथि 04 जून 2024 दिन मंगलवार को संबंधित मतगणना क्षेत्रों में स्थित सभी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट-बार, होटल, बार, क्लब आदि को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर श्री वसंत ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 04 जून मतगणना दिवस को षुष्क दिवस घोषित करते हुए कोरबा नगर निगम क्षेत्र में स्थित मतगणना स्थल आईटी कॉलेज क्षेत्र के देशी/विदेशी/कम्पोजिट/प्रीमियम/एफएल-3,3ए को सम्पूर्ण दिवस पूर्णतः बंद रखे जाने हेतु आदेषित किया है। देशी मदिरा दुकान अंतर्गत तुलसीनगर वार्ड, आईटीआई रामपुर, कोरबा, दादर, लालघाट, रूमगरा, मुड़ापार, सर्वमंगला, लाटा, गोपालपुर, गेवर, बांकीमोंगरा, भैरोताल शामिल हैं। इसी प्रकार विदेशी दुकान अंतर्गत टीपी नगर, निहारिका, कोरबा, लालघाट, मुड़ापार, लाटा, गोपालपुर, गेवरा, बांकीमोंगरा, सर्वमंगला, प्रीमियम निहारिका तथा होटल बार अंतर्गत रिशु बार कोसाबाड़ी, सेंटरपॉइंट टीपी नगर, सत्कार कोरबा, रितुराज जमनीपाली, वन नाइट क्लब टीपी नगर सम्मिलित हैं।
शेष अन्य दुकानें (06 देशी मदिरा दुकान क्रमशः रजगामार, उमरैली, पाली, हरदीबाजार, कटघोरा, दीपका 07 विदेशी मदिरा दुकान रजगामार, बरपाली, पाली, हरदीबाजार, कटघारा, दीपका, पसान एवं 01 एफएल 3 होटल बार अंजनी दीपका बार) को खुली रखने की अनुमति प्रदान की गई है।