18 से 35 वर्ष के युवा ही हो युवा प्रकोष्ठ में पदाधिकारी,सामाजिक नियमावली का हो पालन – ओम पी. साहू
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता व साहू समाज के सक्रिय सदस्य ओम पी. साहू ने छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री टहल सिंह साहू को पत्र लिख संघ के युवा प्रकोष्ठ में केवल 18 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं को ही पदाधिकारी बनाए जाने का निवेदन किया है ताकि समाज के युवाओं को अपनी प्रतिभा व कौशल दिखाने का अवसर प्राप्त हो सके।
प्रदेश अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में श्री साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के साहू समाज कि खुद की एक एकीकृत सामाजिक नियमावली है जिसमे समय-समय पर संशोधन किया जाता है और जिसका शब्दशः पालन करना समाज के लोगों के लिए अनिवार्य समझा जाता है। उन्होंने बताया कि सामाजिक नियमावली के 2021 के संस्करण में नियमावली के अनुच्छेद 13 (घ) में युवा प्रकोष्ठ के गठन से संबंधित नियम बनाए गए थे जिसमे युवा प्रकोष्ठ के पदाधिकारीयों हेतु 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई थी। श्री साहू ने बताया कि वर्तमान में इस नियम की अवहेलना करते हुए युवा प्रकोष्ठ में 35 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को स्थान दिया गया है जिससे समाज के युवाओं में संघ के प्रति अविश्वास व असंतोष जागृत हो रहा है।
श्री साहू ने सामाजिक नियमावली के परिपालन में केवल 18 से 35 वर्ष के युवाओं को ही युवा प्रकोष्ठ में स्थान दिए जाने का निवेदन किया है ताकि युवाओं में व्याप्त असंतोष और अविश्वास खत्म हो सके व युवा अपनी प्रतिभा का सदुपयोग समाज हित में कर सकें।