मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत बैंक ऋण प्राप्त करने आवेदन 16 दिसंबर तक आमंत्रित
कोरबा 26 नवंबर। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु उद्योग स्थापना के लिए आर्थिक सहायता के तहत बैंक ऋण एवं अनुदान प्रदान करने के लिए इच्छुक बेरोजगार युवक युवतियों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। ऋण के लिए इच्छुक युवक-युवतियां निर्धारित प्रारूप में आवेदन 16 दिसंबर 2022 तक कार्यालय महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कोरबा में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। इस योजनांतर्गत उद्योग स्थापना के लिए अधिकतम 25 लाख, सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम दस लाख तथा व्यवसाय के लिए अधिकतम दो लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है।
महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कोरबा ने बताया कि आवेदक के लिये पात्रता की शर्तों में आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य या कोरबा जिले का मूल निवासी तथा आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को सामान्य श्रेणी के उद्यमी हेतु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो तथा आरक्षित श्रेणी के उद्यमियों (अ.जा, अ.ज.जा., अ.पि.व., अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य एवं विकलांग श्रेणी) हेतु अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की पात्रता होगी। आवेदक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का ऋण चूककर्ता ना हो। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रूपए से अधिक ना हो तथा एक परिवार से मात्र एक ही व्यक्ति को आवेदन करने की अनुमति होगी। उक्त योजनांतर्गत मार्जिन मनी, अनुदान सामान्य श्रेणी के उद्यमियों को परियोजना लागत का दस प्रतिशत अधिकतम एक लाख रूपए तक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य एवं विकलांग श्रेणी के उद्यमियों को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम एक लाख 50 हजार रुपए तक एवं अनुसूचित जाति, जनजाति श्रेणी के उद्यमियों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम एक लाख 50 हजार रूपए की पात्रता होगी।