नगर निगम कोरबा की निविदा शर्तों में संसोधन करने की मांग

कांट्रेक्टर एसोसिएशन ने निगमआयुक्त को सौंपा पत्र

कोरबा 20 जून। नगर पालिका निगम कोरबा के आयुक्त को पत्र देकर निगम द्वारा आमंत्रित विभिन्न निविदाओं की निविदा शर्तों में आवश्यक संसोधन करने की मांग की गई है।

सोमवार को नगर निगम कांट्रेक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी निगम आयुक्त प्रभाकर पांडेय से मिले। उन्होंने दस निविदाओं का ब्यौरा नहें सौंपा। निविदाएं क्रमशः इस प्रकार हैं – (1) सिस्टम निविदा के 101848 दिनांक 06.06.2022 (2) क. 101849 दिनांक 06.06.2022 (3) क. 101850 दिनांक 06.06.2022 (4) क. 101863 दिनांक 06.06.2022 (5) क्र. 101865 दिनांक 06.06.2022 (6) क 101866 दिनांक 06.06.2022 (7) क 101867 दिनांक 06. 06. 2022 (8) के. 101873 दिनोंक 06.06.2022 (9) क. 101885 दिनांक 06.06.2022 (10) क. 101988 दिनांक 07.06.2022। करीब 25 करोड़ रुपयों की इन निविदाओं की शरतोंमें संशोधन की मांग पत्र में कई गई है।

पत्र में लिखा गया है कि नगर पालिक निगम कोरबा में कार्यरत समस्त कॉन्ट्रेक्टर छत्तीसगढ़ शासन को प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ से सिविल कार्यों हेतु विभिन्न श्रेणियों में पंजीकृत कॉन्ट्रेक्टर हैं और श्रेणी के आधार पर उनकी कार्यक्षमता पंजीयन प्रति में अंकित की गई है। पंजीयन प्रति पर यह अंकित किया गया है कि Under this registration he will be able to participate in Tender costing up to for five year from the date of issue of this Certificate.

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो नियमावली (PWD MANUAL) तैयार की गई है व लोक निर्माण विभाग के द्वारा जारी की गई है उसी नियमावली के अनुसार समस्त विभागों को कार्य करना आवश्यक है। नियमावली के उल्लेखानुसार समय समय पर विन्दु विशेष को स्पष्ट करते हुए शासन के द्वारा परिपत्र / दिशा -निर्देश जारी किए जाते रहे है। माननीय उपसचिव छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक पु. क. एफ़ 21-7/टी/2012/19/ निविदा (पार्ट) नया रायपुर दिनांक 20.06.2017 को अपने पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि रूपये 5 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों के लिए पी क्यू दस्तावेज Annexure 1 एवं Annexure 3 में लिए जाये। अर्थात पी. क्यू (Pre Qualification) 5 करोड या अधिक के कार्यों के लिये आवश्यक है। (पत्र की छायाप्रति सलग्न)। कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग नया रायपुर के द्वारा अपने ज्ञाप क्रमांक / प्र.अ./512112/ सा./22 नया रायपुर अटल नगर दिनाँक 23. 03. 2022 के पत्र की कडिका 8.1.2 (a) (1) में स्पष्टतः लिखा गया है As per PQ Document when work to be executed is more then Rs. 5 crore.

पत्र में लिखा गया है कि संदर्भित निविदा सूचनाएं जो आपके कार्यालय से विभिन्न सिविल कार्यों के लिये आमंत्रित की गई है और उन निविदाओं में निविदा कार्यों के लिये विभिन्न शर्तो का उल्लेख किया गया है उन शर्तो पर आमंत्रित की गई निविदायें शासन की नियमावली के प्रतिकूल है। पत्र के माध्यम से आयुक्त का ध्यान आकृष्ट कराते हुये अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त निविदाओं से अप्रत्याशित शर्तों को विलोपित करने का कष्ट करें। साथ ही यह अपेक्षा की गई है कि भविष्य में भी इसे ध्यान में रखा जायेगा तथा निविदाओं का आमंत्रण शासन के नियमावली अनुसार किया जायेगा। संदर्भित निविदाओं में उल्लेखित कार्य सामान्यतः सिविल कार्य है जिसके लिये किसी भी प्रकार की विशेष अर्हता (Qualification) की जरूरत नहीं है। प्रत्येक पंजीकृत कॉन्ट्रेक्टर जिसका की पंजीयन उचित श्रेणी में हो कार्य करने के लिये सक्षम है। आयुक्त को स्मरण दिलाया गया है कि आमंत्रित निविदाओं में उल्लेखित शर्तों को विलोपित करने के लिये कुछ कॉन्ट्रेक्टर्स ने उन्हें पत्र प्रेषित किया है।

पत्र की प्रतिलिपी- 1- महापौर नगर पालिक निगम कोरबा और 2. सभापति, नगर पालिक निगम कोरबा देकर आग्रह किया गया है कि पत्र में उल्लेखित विषय को संज्ञान में लेकर उचित दिशा- निर्देश जारी करने करें। साथ ही 3. श्री विरेश शुक्ला प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित की गई है।

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