जिला प्रशासन ने जारी की नवरात्रि पर्व आयोजन के लिए गाइडलाइन

कोरबा 5 अक्टूबर। जिला प्रशासन ने नवरात्रि पर्व आयोजन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। द पंडालों में अधिकतम आठ फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा सकेगी। सामूहिक आयोजन के लिए समिति को स्थानीय निकाय नगर पालिका, जनपद, नगर पंचायत से आवेदन देकर अनुमति लेगी होगी। 15 फीट उंचे और चौड़े पंडाल के भीतर एक समय में 50 से अधिक व्यक्ति नहीं रूकेंगे।

आयोजन के संबंध में कलेक्टर रानू साहू ने गाइड लाइन में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि पंडाल के सामने कम से कम 500 वर्ग फीट की खुली जगह होनी चाहिए। पंडाल बनाते समय इस बात खयाल रखना होगा कि कोई भी सड़क अथवा गली में आवागमन प्रभावित न हो। मंडप या पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने के लिए पृथक से पंडाल नही लगाया जाएगा। दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने के लिए कुर्सी नहीं लगाई जायेंगी। किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 50 व्यक्ति से अधिक नहीं रहने चाहिए।

मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जाएगा। ऐसा पाये जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी। जिसमें दर्शन के लिए आने वाले सभी व्यक्तियों का नामए पताए मोबाईल नंबर दर्ज किया जाएगा। ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाईजर, थर्मल स्क्रिनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी।

व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेसिंगए आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस बल्ली से बेरिकेटिंग कराकर कराया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता हैए तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी। साउंड सिस्टम के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। पंडाल में प्लास्टर आफ पेरिस की प्रतिमा स्थापना प्रतिबंधित है। नियम का उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी प्रशासन ने दी है।

मूर्ति स्थापना से लेकर विसर्जन तक किसी भी तरह के भोग भंडारे की अनुमति नहीं है। लोगों के बीच प्रसादए चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी एवं वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज.सज्जाए झांकी की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए अधिकतम 10 व्यक्ति की ही अनुमति होगी एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नहीं होगी। शहर के व्यस्त मार्गों से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी।

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