बंधक बनाकर मारपीट करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार

कोरबा 20 सितम्बर। कोरबा जिले में एस ई सी एल की कुसमुण्डा कोयला खदान में बीते 17 सितम्बर विश्वकर्मा पूजा के दिन एक निजी कम्पनी के गार्डो के द्वारा 2 व्यक्ति को अर्धनग्न हालत में खम्बे से बांधकर मारपीट करने की घटना को कुछ गार्डो के द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कुसमुंडा थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ने पीड़ित प्रार्थी की शिकायत पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध करते हुए वायरल वीडियो के आधार पर फरार आरोपियों की पतासाजी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया वही फरार एक आरोपी की पतासाजी की जा रही है।उपरोक्त मामले की सम्पूर्ण जानकारी पुलिस द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है।

बंधक बनाकर मारपीट करने वाले आरोपीगण- राजेश सिंह राजपूत, गोवर्धनकुमार साहू, अशोककुमार कश्यप गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.9.21 को कुसमुण्डा खदान शैलो के पास एण्डम में विश्वकर्मा देखने गये सुभाष राम सिदार निवासी दुरपारोड फोकटपारा कोरबा व हीरा बहादुर निवासी फोकटपारा को सामता कंपनी के दो गाड व उसके अन्य साथियों के द्वारा तुम कंपनी में लोहा चोरी करने आये हो कहकर गाली गुप्तार करते हुये मारपीट करने लगे तथा उनके द्वारा मना करने पर उन्हें अलग अलग खंभा में रस्सी से बांधकर मारपीट करते हुये चोरी स्वीकार कराने जो घटना की गंभीरता को देखते हुये तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर आरोपियों के विरूद्ध धारा 294, 330, 348, 506, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त घटना के संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ है। जिस पर श्पलिस अधीक्षक कोरबा श्री भोजराम पटेल के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक वर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री लितेश सिंह के मार्गदर्शन पर घटना घटित करने वाले आरोपियों की त्वरित पतासाजी व गिरफ्तारी हेतु टीम गठित किया गया जो कुसमुण्डा पुलिस द्वारा आज दिनांक 20.09.2021 को पीड़ित तथा वायरल हुये वीडियो के आधार पर 03 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया तथा अभिरक्षा में लिये संदेही व्यक्तियों से पृथक पृथक पूछताछ किया गया जिन्होंने अपना नाम राजेश सिंह राजपूत पिता रामजीत सिंह राजपूत उम्र 53वर्ष निवासी- कपाटगुड़ा कुसमुण्डा व गोवर्धन कुमार साहू पिता शिवचरण साहू उम्र 29वर्ष निवासी बरमपुर थाना कुसमुण्डा व अशोक कुमार कश्यप पिता दिलहरणलाल उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम कनकी थाना उरगा जिला कोरबा का निवासी होना बताये। प्रकरण में विवेचना दौरान धारा 384 भादंवि जोडी गई है। आरोपियों के उक्त कृत्य अपराध का घटित करना पाये जाने से पहचान कार्यवाही उपरांत विधिवत गिर कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अन्य 01 आरोपी की पतासाजी की जा रही है। जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक लीलाधर राठौर, सउनि परमेश्वर राठौर, प्रधान आरक्षक कृपाशंकर दुबे, खगेश राठौर आरक्षक शीतल कुमार राज श्याम गबेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

गिरफ्तार आरोपीगण

  1. राजेश सिंह राजपूत पिता रामजीत सिंह राजपूत उम्र 53वर्ष निवासी- कपाटमुड़ा कुसमुण्डा जिला कोरबा। 02. गोवर्धन कुमार साहू पिता शिवचरण साहू उम्र 29वर्ष निवासी- बरमपुर थाना कुसमुण्डा जिला कोरबा। 03. अशोक कुमार कश्यप पिता दिलहरणलाल उम्र 48वर्ष निवासी ग्राम कनकी थाना उरगा जिला कोरबा
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