सिनेमा हाॅल, थीम पार्क, वाॅटर पार्क, स्विमिंग पूल और पर्यटन स्थल खुले

कोरबा 28 जून। कोरबा जिले में कोविड संक्रमण के कारण लागू किए गए लाॅकडाउन में शहर वासियों को कुछ और छूट मिल गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया है। अब सिनेमा हाॅल, थीम पार्क, वाॅटर पार्क, स्विमिंग पूल और पर्यटन स्थलों को भी आमजनों  के लिए निर्धारित अवधि तक खोल दिया गया है। जारी किए गए आदेशानुसार जिले में अभी स्कूल एवं काॅलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं एवं आॅनलाईन शिक्षा को छोड़कर सार्वजनिक रूप से संचालित कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। प्रतिदिन शाम 08.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लाॅकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान इस आदेश/राज्य शासन द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियों एवं आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। 
प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शाॅपिंग माॅल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पा, पार्क व जिम व ग्रंथालय इत्यादि रविवार सहित सभी दिवस में उनके प्रचलित समय से रात्रि 08.00 बजे तक खोले जा सकेंगे। किन्तु सभी ग्रंथालय का संचालन उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के साथ तथा कोविड-19 टीके के दोनो डोज ले चुके सदस्यों को प्राथमिकता देते हुये पहले आओ, पहले पाओ के नियम अनुसार किया जा सकेगा। सभी वाटर पार्क, थीम पार्क, सिनेमा हाॅल/थियेटर, स्वीमिंग पूल तथा सामूहिक स्थल जैसे सतरेंगा, बुका, टिहरीसराई इत्यादि आम जनता हेतु उनके प्रचलित समय से अधिकतम रात्रि 08ः00 बजे तक खोले जा सकेंगे किन्तु सिनेमा/हाॅल थियेटर का संचालन उनकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए ही किया जा सकेगा। संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा नगरीय/विभाग इसके लिए उत्तरदायी होगें। भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी गाईडलाईन का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। होटल, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट-बार एवं क्लब रात्रि 10ः00 बजे तक खुल सकेंगे। आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हाॅल/रुम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट आॅनलाईन/टेलीफोनिक आॅर्डर पर होम डिलिवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देंगे। होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी। वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह, होटल अथवा मैरिज हाॅल में कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्यिों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। होटल/मैरिज हाॅल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हाॅल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, जिनकी सूची मैरिज हाॅल संचालक द्वारा संधारित की जावेगी। आयोजन में धुमाल/ब्रास बैण्ड पार्टी होने पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा अन्य निर्धारित शर्तो के अधीन सभी पूजा/धार्मिक स्थल संचालित हो सकेगें किन्तु धार्मिक स्थल परिसर में एक समय में अधिकतम 05 व्यक्तियों को ही अनुमति होगी। 
सभी कार्यालयों में सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जावे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन/आॅनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होगें। कार्यालयों में आम जनता के प्रवेश को कोविड-19 से बचाव हेतु निर्धारित निर्देशों यथा फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा मास्क अनिवार्यतः धारण करने की शर्त पर शिथिल किया जाता है। सभी निजी/सार्वजनिक कार्यालय के प्रमुख कोविड-19 टीकाकरण को प्राथमिकता देगें। जिन कार्यालयों में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है, वह आम जनता हेतु यह सूचना प्रदर्शित करेगें कि ‘‘इस कार्यालय में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को टीका लग चुका है। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानंे, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेगें किन्तु गैस एजेंसियाॅ टेलीफोनिक या आॅनलाईन आॅर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता दंेगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी कोरबा द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नही होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी। सभी संचालित दुकानों/स्थापनाओं में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना, दुकान/स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहको के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना तथा कोविड-19 टीकाकरण को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा। 
जिन दुकान/स्थापना में सभी कर्मचारियों/दुकान संचालक का टीकाकरण हो चुका है, वह आम जनता हेतु यह सूचना प्रदर्शित करेगें कि ‘‘इस दुकान/स्थापना के संचालक तथा सभी कर्मचारियों को टीका लग चुका है।’’ होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाॅच कराना आवश्यक होगा साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।निजी/सार्वजनिक वाहनों में यात्रा के दौरान भी मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का कड़ाई से पालन किया जावे। प्रतिदिन रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लाॅकडाउन के दौरान वैवाहिक कार्यक्रम, होटल/रेस्टोरेंट में इन हाउस डायनिंग एवं होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट-बार, क्लब, राज्य शासन के निर्देशानुसार संचालित सेवाएॅ तथा थोक माल/वेयरहाउस/कार्गो/फल/ सब्जी की लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। हवाई यात्रा, रेल मार्ग या सड़क मार्ग से आने वाले जिन यात्रियों के पास 96 घंटे पूर्व के भीतर की आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी अथवा कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण-पत्र होगा उन्हें ही कोरबा जिले के भीतर रेलवे स्टेशन अथवा बाॅर्डर चेक पोस्ट से आगामी यात्रा हेतु अनुमति होगी। जिन यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि 96 घंटे पूर्व तक की आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी उनकी कोविड टैस्ट जांच रेलवे स्टेशन पर की जायेगी तथा रिपोर्ट प्राप्त होने तक यात्रियों को स्वयं को होम आईसोलेशन में रखना अनिवार्य होगा। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा, उल्लंघन पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा। किसी दुकान/माॅल/हाॅल को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ एकत्रित करने पर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधान के अधीन आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावेंगा। 

Spread the word