प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर निगम ने की कार्यवाही

कोरबा 28 जून। स्वास्थ्य, स्वच्छता व पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर आज निगम ने कार्यवाही करते हुए संबंधित प्रतिष्ठान पर 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया, वहीं सड़क पर निर्माण सामग्री डम्प कर आवागमन बाधित करने एवं नाली में गिट्टी, मलवा डालने पर संबंधित को नोटिस जारी किया गया। इसी प्रकार नाली में कचरा डालने पर एक व्यक्ति को 500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

यहां उल्लेखनीय है कि निर्धारित मानक के अनुरूप न होने वाली प्लास्टिक सामग्री से निर्मित कैरीबैग, डिस्पोजल सहित अन्य प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, उपयोग, भण्डारण आदि पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग आदि पर कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, इसी कड़ी में निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आज कार्यवाही करते हुए प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर इतवारी बाजार कोरबा स्थित एक प्रतिष्ठान को 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया, इसी प्रकार सड़क पर निर्माण सामग्री डम्प कर आवागमन को बाधित करने व नाली में गिट्टी, मलवा डालने के कारण मिशन रोड कोरबा निवासी एक व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया। इसी प्रकार टी.पी.नगर निवासी एक अन्य व्यक्ति द्वारा नाली में कचरा डाला गया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए अधिकारियों ने 500 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया तथा कड़ी हिदायत दी कि वे सड़क, नाली व सार्वजनिक स्थान पर कचरा न डालें।

प्रतिबंधित प्लास्टिक को उपयोग में न लाएं- आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि स्वास्थ्य, स्वच्छता व पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, डिस्पोजल आदि का उपयोग न करें, बाजार जाते समय कपड़े से बने थैले को साथ में लेकर जाएं। उन्होने व्यवसायियों, दुकानदारों से भी अपील की है कि वे अपनी दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक से बने कैरीबैग, डिस्पोजल व अन्य सामग्री का विक्रय उपयोग व भण्डारण न करें, इसके स्थान पर वैकल्पिक साधनों को अपनाएं, निगम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्यवाही की जा रही है, अतः कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचें, कोरबा को प्लास्टिक फ्री बनाने में अपना सहयोग दें।

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