IAS कुलदीप शर्मा सहित 22 के खिलाफ IPC और SC/ST Act. 1989 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा
रायपुर 24 जून। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने IAS कुलदीप शर्मा सहित 22 के खिलाफ IPC और SC/ST Act. 1989 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की है। सभी लोगों पर अनुसूचित जनजाति की एक महिला कर्मी को आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है। कुलदीप शर्मा हाल ही में नगर पालिक निगम कोरबा में आयुक्त के पद पर पदस्थ किये गए हैं।
दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में सरगुजा जिले के जनपद पंचायत अम्बिकापुर अंतर्गत डिगमा ग्राम पंचायत की सचिव श्रीमती राजलता धुर्वे ने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। आवेदन में CEO जिला पंचायत सरगुजा IAS कुलदीप शर्मा, CEO जनपद पंचायत अम्बिकापुर सुरेश्वर नाथ तिवारी, जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी निर्दोष माइकल एक्का, सचिव मेण्ड्रा खुर्द सुनील विश्वास, प्रदीप राय तथा अन्य के विरुद्ध आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधनियम- 1989 की धारा 3 (1) (9) के तहत अपराध दर्ज करते हुए विधि संगत कार्रवाई की मांग की थी। डिगमा ग्राम पंचायत की सचिव श्रीमती राजलता धुर्वे को अनियमितता के आरोप में पहले निलम्बित और बाद में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रकरण में सुनवाई के बाद 23 जून 2021 को अपना निर्णय घोषित किया। आयोग ने मामले में IAS कुलदीप शर्मा सहित 22 अनावेदक गणों के खिलाफ गलत ढंग से शिकायत करना, ब्लेक मेलिंग करना, जांच कराने के लिए जिम्मेदार मानते हुए IPC एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधनियम- 1989 के तहत कार्रवाई करने और आवेदिका को बहाल करने की अनुशंसा की है।