EPFO खाताधारकों के लिए नियमों में बदलाव, 1 जून से हो रहा है लागू
नई दिल्ली 31 मई: EPFO ने अपने खाताधारकों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किया है, वो नया नियम और इससे आपके EPF योगदान पर क्या असर पड़ने वाला है, इसे समझना जरूरी है। ये नियम कल यानी 1 जून से ही लागू हो जाएंगे। EPFO के नए नियम के मुताबिक हर खाताधारक का PF अकाउंट Aadhaar Card से लिंक होना चाहिए।
इस काम की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी कि वो अपने कर्मचारियों से कहे कि वो अपना PF अकाउंट आधार से वेरिफाई करवाएं, अगर 1 जून तक अगर कोई कर्मचारी ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, जैसे PF खाते में आने वाला उसका नियोक्ता योगदान भी रोका जा सकता है। EPFO की ओर से इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है।
सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के सेक्शन 142 के तहत EPFO ने नए नियम लागू किए है, जिसमें साफ तौर पर EPFO ने नियोक्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि 1 जून से अगर कोई PF खाता आधार से लिंक नहीं है या फिर UAN आधार वेरिफाइड नहीं है तो उसका ECR- इलेक्ट्रोनिक चालान कम रिटर्न नहीं भरा जा सकेगा। मतलब ये कि PF खाताधारकों को नियोक्ता का हिस्सा नहीं मिल सकेगा, अकाउंट में कर्मचारियों को सिर्फ अपना ही योगदान दिखाई देगा।
अगर आपने अबतक अपने PF अकाउंट आधार से लिंक नहीं किया है तो EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कर लें और UAN को भी आधार वेरिफाइड कर लें, जिससे आपके खाते में पहले की तरह PF योगदान बिना किसी रुकावट के आती रहे।
- सबसे पहले आपको EPFO की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर लॉग इन करना होगा।
- इसके बाद Online Services पर जाकर e-KYC Portal और फिर link UAN aadhar पर क्लिक करना होगा।
- आपको अपना UAN नंबर और UAN अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपलोड करना है।
- आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP नंबर आएगा।
- आधार के बॉक्स में अपना 12 डिजिट का आधार नंबर भर दें और सबमिट कर दें।
- फिर Proceed to OTP verification आएगा उसे क्लिक कर दें।
- फिर से आधार डिटेल्स को वेरिफाई करने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर या मेल पर OTP जेनेरेट करना होगा।
- वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार आपके PF अकाउंट लिंक हो जाएगा