LOCKDOWN BREAKING : कोरबा में 17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन.. आदेश जारी

कोरबा 05 मई। कोरबा में भी लॉकडाउन आगे बढ़ाते हुए संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है। अब जिले में 17 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। संशोधित आदेश में कुछ राहत प्रदान की गई है। कल से सभी को पेट्रोल उपलब्ध होगा। कृषि क्षेत्र से संबंधित दुकानें 3 बजे तक खुलेंगी। राशन, किराना व डेली नीड्स को भी 3 बजे तक होम डिलीवरी की इजाजत दी गयी है परंतु दुकान नही खोली जाएंगी। शासकीय उचित मूल्य की दुकानें पूर्व निर्धारित समय अनुसार ही खुलेंगी।

रेस्टोरेंट को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक केवल जोमाटो व स्विगी द्वारा होम डिलीवरी की इजाजत है। पार्सल सुविधा उपलब्ध नही होगी। फल, सब्जी व अंडा विक्रेताओं को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक घूम घूम कर विक्रय की इजाजत होगी। थोक विक्रेता सुबह 9 बजे तक सामान सप्लाई कर सकेंगे। पेट शॉप सुबह 10 बजे तक खुलेंगे। शासकीय निर्माण कार्य कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए कराए जा सकेंगे। बैंकों में ग्राहकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जिले में आने या जाने वालों को ई पास अनिवार्य होगा। परीक्षार्थियों व यात्रियों को पास की जरूरत नही होगी। उनका एडमिट कार्ड या यात्रा टिकट ही पास होगा।

जिले की समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी। सभी धार्मिक व पर्यटन स्थल भी बंद रहेंगें। किसी भी तरह के सभा या जुलूस निकालने की इजाजत नही होगी। सभी सामाजिक व धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। टिकाकरण के लिए आने जाने की अनुमति होगी, जिसके लिए पहचान पत्र या मेडिकल दस्तावेज अनिवार्य होंगे। रेल्वे स्टेशन व बस स्टैंड हेतु टैक्सी सेवा को अनुमति होगी। जिले में मैरिज हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मॉल, नाई दुकान व अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे। रविवार को जिले में सख्त सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।

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