एक ही स्थान पर ठेला लगाकर सब्जी, फल बेचने वालों पर निगम ने की कार्यवाही
सुपर मार्केट दुकान में ग्राहक को सीधे बेचा सामान, लगा अर्थदण्ड
कोरबा 24 अप्रेल। मुख्य मार्गो सड़कों पर एक ही स्थान पर ठेला लगाकर सब्जी, फल आदि का विक्रय करने वाले ठेला संचालकों पर निगम अमले ने कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड लगाया तथा उन्हें कड़ी हिदायत दी कि एक ही स्थान पर खड़े रहकर फल, सब्जी का विक्रय न करें। बस्तियों, कालोनियों आदि में घूम-घूमकर फल, सब्जी बेचें तथा प्रशासन द्वारा निर्धारित समयसीमा के बाद व्यवसाय न करें।
यहां उल्लेखनीय है कि राज्य शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कालोनियों, बस्तियों आदि में घूम-घूमकर ठेलों में फल, सब्जी आदि का विक्रय निर्धारित समयसीमा के अंदर किए जाने की छूट फल सब्जी विक्रेताओं को दी है। किन्तु देखने में आया कि इस छूट का नाजायज लाभ उठाकर सब्जी, फल विक्रेताओं द्वारा मुख्य मार्गो, सड़कों, चौक-चौराहों में एक ही स्थान पर ठेला लगाकर सब्जी फल का विक्रय किया जा रहा था, जिसे गंभीरता से लेते हुए आयुक्त श्री एस.जयवर्धन ने इस पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश निगम अमले को दिए। निगम अमले ने विभिन्न स्थानों पर लगाए गए फल सब्जी ठेलों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें कड़ी हिदायत दी कि वे एक ही स्थान पर ठेला लगाकर फल, सब्जी न बेचें, बल्कि बस्ती, कालोनियों, गली मोहल्लों में घूम-घूमकर फल, सब्जी का विक्रय करें, एक समय में एक ही ग्राहक को सामग्री दें तथा बस्तियों में विक्रय के दौरान ठेलों पर भीड़ जमा न होने दें, खुद भी मास्क लगाएं तथा ग्राहकों से भी मास्क लगाने को कहें तभी उन्हें सामग्री दें, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी अनिवार्य रूप से बनाए रखें। इसी प्रकार अनेक फल, सब्जी विक्रेताओं द्वारा निर्धारित समय के पश्चात भी फल सब्जी का विक्रय किया जा रहा था, जिस पर भी निगम अमले ने कार्यवाही करने के साथ ही निर्धारित समयसीमा तक ही फल, सब्जी का विक्रय किए जाने की हिदायत दी।
सुपर मार्केट में स्थल पर ही ग्राहक को दिया सामान, लगा अर्थदण्ड- राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा दैनिक जरूरत की आवश्यक सामग्रियों की होम डिलेवरी की सुविधा दी गई है किन्तु इसका लाभ उठाकर आज कोरबा जोनांतर्गत रतेरिया सुपर मार्केट में दुकान में ही ग्राहक को सीधे सामान का विक्रय कर लाकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा था, जिस पर निगम अमले ने कार्यवाही करते हुए संचालक पर अर्थदण्ड लगाया तथा लाकडाउन का कड़ाई के साथ पालन करने की कड़ी हिदायत दी।
लाकडाउन उल्लंघन पर 11600 रू. लगा जुर्माना-लाकडाउन के उल्लंघन पर आज निगम के विभिन्न जोनांतर्गत 11600 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। दर्री जोनांतर्गत दर्री तहसीलदार की अगुवाई में लाकडाउन उल्लंघन पर 6000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। वहीं कोरबा जोनांतर्गत 2400 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 1000 रूपये, बालको जोनांतर्गत 1500 रूपये, सर्वमंगला जोनांतर्गत 500 रूपये एवं बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा लाकडाउन का पूर्ण रूप से पालन किए जाने के संबंध में कड़ी हिदायत दी गई।