कोरबा: लॉक डाउन में कौन- कौन ले सकेंगे डीजल और पेट्रोल? आइये जानते हैं

कोरबा 11 अप्रैल। नगर में 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान कई सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है वही पेट्रोल पंपों पर आम लोगों को पेट्रोल व डीजल प्राप्त नहीं होंगे। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा पेट्रोल पंपों में केवल शासकीय वाहनों, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन तथा मेडिकल एमरजेंसी के निजी वाहन या एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, आपात स्थिति में यात्रियों को रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहन, एटीएम कैश वैन, कोल एवं एल्युमिनियम परिवहन में प्रयुक्त वाहन, एडमिट कार्ड-काॅल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक, छत्तीसगढ़ में नहीं रूकने वाली एक राज्य से सीधे दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को, अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी, ई-पास धारित करने वाले वाहन, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाॅकर एवं दूध वाहनों को ही पेट्रोल-डीजल प्रदान किया जायेगा। अति आवश्यक कोल परिवहन से संबंधित वाहनों के लिए नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटोमोबाइल रिपेयर शाॅप, ऑटो पाट्र्स, गैरेज, टायर पंचर की दुकानें तथा ढाबा-रेस्टोरेंट (केवल टेक अवे) सीमित संख्या में संबंधित एसडीएम की पूर्वानुमति सेे संचालित हो सकेगी।

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