दीपावली पर रायपुर में नहीं बिकेगा नॉनवेज, होटल-रेस्टोरेंट में भी प्रतिबंध, बेचते मिले तो होगी जब्ती

रायपुर: राजधानी रायपुर में दीपावली यानी 8 नवंबर 2026 (रविवार) को मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। भगवान महावीर निर्वाण दिवस के पावन अवसर पर रायपुर नगर निगम ने शहर सीमा के भीतर संचालित सभी मांस-मटन दुकानों, स्लाटर हाउस (पशुवध गृहों) और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अनिवार्य रूप से बंद रखने का आधिकारिक आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध रायपुर नगर निगम के सभी जोनों और संपूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू रहेगा।
होटल-रेस्टोरेंट में भी नॉनवेज परोसने पर पूर्ण रोक
नगर निगम का यह प्रतिबंध केवल मीट-मटन की फुटकर दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहर के सभी होटलों, रेस्टोरेंटों और अन्य व्यावसायिक परिसरों पर भी समान रूप से लागू होगा।
परोसने पर पाबंदी: आदेश के अनुसार 8 नवंबर को किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में नॉनवेज पकाने, बेचने और ग्राहकों को परोसने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
सख्ती से पालन का निर्देश: महापौर मीनल चौबे ने निगम के स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
उल्लंघन पर मौके पर जब्ती और होगी कानूनी कार्रवाई
नगर निगम प्रशासन ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए साफ किया है कि यदि 8 नवंबर को कोई दुकान, होटल, ढाबा या संस्थान मांस-मटन बेचते या परोसते हुए पाया गया, तो खाद्य सामग्री को मौके पर ही तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।
अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी: प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को फील्ड में मुस्तैद रहने की जिम्मेदारी दी गई है।
निरीक्षण और निगरानी: अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त कर दुकानों का निरीक्षण करेंगे। निगम ने सभी व्यापारियों और होटल संचालकों से सहयोग की अपील की है।
