पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण के भर्ती नियम मंजूर, अतिथि व्याख्याताओं को राहत; ‘हनुमान अंश’ टैक्स फ्री

रायपुर। CG Cabinet Decision: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार, 30 सितंबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी भर्ती, उच्च शिक्षा और फिल्म से जुड़े तीन अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने वाले भर्ती नियम-2026, संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति-2026 और फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने से जुड़े आदेश का अनुसमर्थन किया।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के नियम मंजूर
छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों को राज्य की तृतीय श्रेणी सिविल सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले किया जा चुका है। अब इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
इन नियमों के तहत प्रमुख रूप से:
- पुलिस विभाग में आरक्षक
- वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक
- जेल विभाग में जेल प्रहरी
जैसे तृतीय श्रेणी पदों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। नए नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, पात्रता, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।
अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी अतिथि व्याख्याता नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया है।
नई व्यवस्था में यदि एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।
विश्वविद्यालय में पढ़ाने के अनुभव के भी मिलेंगे अंक
अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में अध्यापन अनुभव को भी मेरिट में शामिल किया जाएगा। एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 5 महीने अध्यापन करने पर 5 अंक दिए जाएंगे। अनुभव के लिए अधिकतम 30 अंक निर्धारित रहेंगे।
इसके अलावा राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके अनुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का प्रावधान किया गया है।
मानदेय व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब मानदेय कालखंड के बजाय कार्य किए गए दिनों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं।
‘हनुमान अंश’ के टैक्स फ्री आदेश का अनुसमर्थन
कैबिनेट ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने से संबंधित वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का भी अनुसमर्थन किया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। इसके बाद सिनेमाघरों को फिल्म के प्रदर्शन पर दर्शकों से देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति किए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया था। कैबिनेट ने अब इस आदेश को मंजूरी दे दी है।
