सुप्रीम कोर्ट में SLP खारिज, विजय बघेल की चुनाव याचिका पर 5 अक्टूबर को सुनवाई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े पाटन विधानसभा चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उनकी स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) खारिज होने के बाद अब मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आगे बढ़ेगा। हाई कोर्ट में 5 अक्टूबर 2026 को चुनाव याचिका पर सुनवाई निर्धारित है।

विजय बघेल ने दायर की है चुनाव याचिका

दुर्ग सांसद विजय बघेल ने पाटन विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए चुनाव के दौरान कथित आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लगाए हैं।

हाई कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार मामला Election Petition No. 3 of 2024 के रूप में चल रहा है।

चुनाव याचिका की वैधता पर उठाया था सवाल

भूपेश बघेल की ओर से चुनाव याचिका की स्वीकार्यता और सुनवाई योग्य होने को लेकर आपत्तियां उठाई गई थीं। हाई कोर्ट ने इससे जुड़े मुद्दों को पहले भी सुनवाई के दौरान विचार के लिए रखा था।

15 जून 2026 के हाई कोर्ट के आदेश में अदालत ने कहा था कि याचिका की maintainability से जुड़े कुछ सवालों का निर्धारण साक्ष्यों के आधार पर ट्रायल के दौरान किया जाना उचित होगा। अदालत ने याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने से इनकार किया था।

सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा मामला

हाई कोर्ट में अपनी आपत्तियों को लेकर भूपेश बघेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड के मुताबिक, इस विवाद में पहले भी सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल हुई थी और बाद में संबंधित आपत्तियों को उचित चरण पर हाई कोर्ट के समक्ष उठाने की स्वतंत्रता दी गई थी।

अब हाई कोर्ट में 5 अक्टूबर को आगे की कार्यवाही होगी। हाई कोर्ट के 17 सितंबर 2026 के आदेश में भी मामले को 5 अक्टूबर को चुनाव याचिकाकर्ता के साक्ष्य दर्ज करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

विजय बघेल की चुनाव याचिका में पाटन विधानसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल के खिलाफ कथित चुनावी नियमों के उल्लंघन से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। हाई कोर्ट ने जून 2026 के आदेश में कहा था कि इन आरोपों की सत्यता और उनके evidentiary value का निर्धारण ट्रायल और साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।

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