कोरबा विशेष – संक्षिप्त समाचार

शिक्षा दान रथ के लिए शिक्षकों से 200 रुपये सहयोग राशि देने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं
व्हाट्सएप ग्रुप में भ्रामक सूचना प्रसारित करने पर संकुल शैक्षिक समन्वयक को कारण बताओ नोटिस जारी

कोरबा, 25 सितंबर 2026/ सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत “सेवा मेरा योगदान” कार्यक्रम के तहत 24 सितंबर को जिले के सभी विकासखण्डों में शिक्षा दान रथ निकाला गया। शिक्षा दान रथ के माध्यम से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता के लिए नागरिकों एवं इच्छुक दानदाताओं से स्वेच्छा से शैक्षणिक सामग्री दान करने की अपील की गई थी।

इस अभियान के अंतर्गत नागरिकों से कॉपी, पुस्तकें, पाठ्यपुस्तकें, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा संबंधी उपयोगी पुस्तकें एवं गाइड के साथ ही नीट, जेईई, पीएससी एवं यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित पूर्व वर्षों की उपयोगी पुस्तकें एवं अध्ययन सामग्री स्वेच्छा से दान करने का आग्रह किया गया था। अभियान को समाज के विभिन्न वर्गों से अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ है।

इसी बीच पाली विकासखण्ड अंतर्गत श्री अशोक कुमार भारद्वाज, संकुल शैक्षिक समन्वयक द्वारा संकुल के व्हाट्सएप ग्रुप में शिक्षा दान रथ के लिए सभी शिक्षकों से 200 रुपये सहयोग राशि दिए जाने संबंधी सूचना प्रसारित किए जाने का मामला संज्ञान में आया है।
जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा दान रथ अथवा “सेवा मेरा योगदान” कार्यक्रम के लिए शिक्षकों से 200 रुपये अथवा किसी भी प्रकार की अनिवार्य सहयोग राशि लिए जाने संबंधी कोई आदेश जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रसारित सूचना का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा खंडन किया गया है।

प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए श्री अशोक कुमार भारद्वाज को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।  प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026 का जिला स्तरीय शुभारंभ 26 को

कोरबा, 25 सितंबर 2026/ सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026 का जिला स्तरीय शुभारंभ 26 सितंबर को प्रातः 11.45 बजे नगर निगम नेहरू सभागार, कोरबा में किया जाएगा।

इस नवाचार मंच के माध्यम से विद्यार्थी, स्टार्टअप, स्वयंसेवी संस्थाएं, स्व-सहायता समूह एवं नागरिक जनहित से जुड़े नवाचार-आधारित समाधान प्रस्तुत कर सकेंगे। राज्य स्तर पर कुल 5 करोड़ रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे। जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के लिए क्रमशः 1 लाख, 75 हजार एवं 50 हजार रुपये के प्रोत्साहन पुरस्कार निर्धारित हैं।

चैलेंज में आवेदन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2026 है। जिला प्रशासन ने इच्छुक प्रतिभागियों से अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी की अपील की है।
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/1109.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

कोरबा 25 सितंबर 2026/ कोरबा जिले में एक जून से आज तक कुल 1109.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई।

अधीक्षक भू-अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार उक्त अवधि में जिले की तहसील अजगरबहार में 992.2, कोरबा 1449.2 मिलीमीटर, भैंसमा, 1206.5, करतला 1278.9, बरपाली 957.5, कटघोरा 1069.5, दीपका 1140, दर्री 1197.7, पाली 1130.5, हरदीबाजार 921, पोंड़ीउपरोड़ा 1023.6, और पसान तहसील में 945.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसी तरह पिछले 24 घंटे में जिले में 2.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है।
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जैन चुस्की चाय’ के विक्रय-वितरण पर कोरबा जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध
खाद्य जांच में एसेसल्फेम पोटैशियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाए जाने पर कार्रवाई

कोरबा, 25 सितंबर 2026/ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोरबा द्वारा खाद्य पदार्थ ‘चाय’, ब्रांड ‘जैन चुस्की चाय’, बैच क्रमांक सी. एच. 653 के विक्रय एवं वितरण पर जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण मेसर्स जैन ट्रेडर्स (जैन चुस्की चाय), नेहा फैंसी स्टोर के पीछे, आकृति विहार, अमलीडीह, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया है। उत्पाद की निर्माण तिथि नवंबर 2025 तथा बेस्ट बिफोर अवधि अक्टूबर 2026 अंकित है।

उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना परीक्षण के लिए रेफरल खाद्य प्रयोगशाला (राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला), कोलकाता भेजा गया था। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट क्रमांक जी-14/08/2026, दिनांक 30 जुलाई 2026 के अनुसार नमूने में एसेसल्फेम पोटैशियम की मात्रा निर्धारित अनुमत सीमा से अधिक पाई गई। इसके आधार पर खाद्य पदार्थ को “असुरक्षित” घोषित किया गया है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36(3)(ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोरबा द्वारा ‘जैन चुस्की चाय’, बैच क्रमांक सी. एच. 653 के विक्रय एवं वितरण को जिले के संपूर्ण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी रिटेल एवं थोक विक्रेताओं से अपील की है कि वे उक्त खाद्य पदार्थ का अपने परिसर में भंडारण एवं विक्रय न करें। यदि यह उत्पाद उपलब्ध हो तो तत्काल खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय को सूचित करें। साथ ही आम नागरिकों से भी उक्त बैच के उत्पाद का उपयोग न करने की अपील की गई है।

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