चेक बाउंस मामले में अपील खारिज आरोपी को 6 माह की हुई सजा

कोरबा 25 सितंबर। चेक बाउंस के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील नंदे कोरबा ने महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए सौरभ कालस्कर द्वारा प्रस्तुत आपराधिक अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को यथावत रखा।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोरबा द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को अभियुक्त सौरभ कालस्कर को 6 माह के सश्रम कारावास तथा 2,50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया था। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त 2 माह के सश्रम कारावास का भी प्रावधान किया गया था। सौरभ ने इस निर्णय पर अपील की थी। तर्क दिया गया था कि चेक भारतीय बैंक से लिए गए ऋण के संबंध में नहीं था। हालांकि अपीलीय न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं बैंक के दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद निचली अदालत के निष्कर्षों में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाई।

न्यायालय ने धारा 118(क) एवं धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न वैधानिक उपधारणाओं को भी विचार में लिया। प्रकरण में इंडियन बैंक की ओर से अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने पैरवी की।

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