गाली गलौज करने से मना करने पर पड़ोसी की हत्या करने वाले को आजीवन सश्रम कारावास, मृतक की पत्नी व दुध मुँहे मासूम को भी किया था घायल

कोरबा । जिले के पसान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिर्री में सितंबर 2023 में हुए हत्या और जानलेवा हमले के मामले में कटघोरा के प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी को हत्या के मामले में आजीवन सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार घटना 2 सितंबर 2023 के रात की है। ग्राम सिर्री निवासी युवक नशे की हालत में गांव में गाली-गलौज करते हुए घूम रहा था। वह पड़ोसी के घर के पास पहुंचा और धमकी देने लगा। शोर सुनकर पड़ोसी उसे समझाने के लिए बाहर निकला। उनके साथ उसकी पत्नी भी थीं, जिनकी गोद में उनका 8 माह का बेटा था। इसी दौरान युवक अचानक उग्र हो गया और हाथ में रखे हथियार से पड़ोसी के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
आरोप हैं की हत्या के बाद आरोपी ने उसकी पत्नी और उनकी गोद में मौजूद 8 माह के मासूम पर भी हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही पसान पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को चिकित्सालय पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
मामले की जांच तत्कालीन अधिकारी प्रहलाद कुमार राठौर ने की। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट को जांच में शामिल कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रथम अपर सत्र न्यायालय कटघोरा में हुई सुनवाई के दौरान मृतक की पत्नी की गवाही अहम साक्ष्य बनी। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने उसको दोषी माना और आजीवन सश्रम कारावास तथा 2 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
