‘‘इसके आकर्षण का पर्दाफास- निकोटीन और तम्बाकू कि लत का मुकाबला‘‘थीम के साथ मनाया गया विश्व तम्बाकू निषेध दिवस

कोरबा 01 जून 2026/ कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी के नेतृत्व में 31 मई को जिले में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया गया। तम्बाकू कई स्वास्थ्य संबधी समस्याओं जैसे हृदय रोग, कैंसर, फेफड़ों की बीमारी और स्ट्रोक का मुख्य कारण है। प्रतिवर्ष तम्बाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने , युवा पीढ़ी को इसे शुरू करने से रोकने और तम्बाकू की खपत को कम करने वाली प्रभावी नितियों को लागू करने के लिए निर्णय का समर्थन करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर स्व.बिसाहू दास स्मृति चिकित्सा महविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय कोरबा के सभाकक्ष में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सेक्रेटरी कुमारी डिम्पल भेडीया, एमएस डॉ.गोपाल कँवर,नोडल अधिकारी डॉ.कुमार पुष्पेश,डॉ.भास्कर,ब्रम्हकुमारी से बड़ी दीदी,श्री मखीजा जी , गणमान्य नागरिक, जी एन एम कालेज से प्रशिक्षु नर्सेस, अधिकारी और कर्मचारी तथा मरीजों के परिजन उपस्थित थे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि तम्बाकू का सेवन दुनिया में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। तम्बाकू कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे कई तरह के कैसर, हृदय रोग, फेफडों की बिमारी और स्ट्रोक का कारण है। तम्बाकू न सिर्फ सेहत पर असर डालता है बल्कि पर्यावरण पर भी कई तरह से बुरा असर डालता है। उन्होने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 के धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादन के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 के तहत नाबालिगो और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादो की बिक्री पर प्रतिबंध, बिना विषिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। धारा 4 एवं 6 के तहत 200 रूपये तक जुर्माना किया जा सकता है। तम्बाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंधित करने वाले पोस्टर दुकानो मे चस्पा किया जाता है इसके साथ ही तम्बाकू उत्पाद नही बेचने हेतु निर्देषित किया जाता है। समय समय पर टीम द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ चालानी की कार्यवाही की जाती है तथा जुर्माना किया जाता है।
इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं द्वारा तम्बाकू एवं निकोटीन उत्पादों के उपयोग से होने वाले सामाजिक- आर्थिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी नुकसान के बारे में बताया गया। साथ ही यूवाओं एवं विद्यार्थियों से तम्बाकू सेवन से दूर रहने तथा अपने परिवार एवं समाज को भी इसके प्रति जागरुक करने को कहा गया द्य तथा किसी भी तम्बाकू उत्पादों का उपयोग या सेवन नहीं करने तथा अपने परिजनों तथा परिचितों को भी तम्बाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करने का शपथ लिया गया। स्व.बिसाहू दास स्मृति चिकित्सा महविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय कोरबा में रंगोली, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमे जी एन एम कालेज से प्रशिक्षु नर्सेस द्वारा भाग लिया गया और प्रथम द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले प्रतियोगी को पुरस्कार वितरण किया गया।
जिले के समस्त शहरी एवं ग्रामीण ,सामु./प्रा.स्वास्थ्य केन्द्रो, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उपस्वास्थ्य केन्द्रो में किसी भी तम्बाकू उत्पादों का उपयोग या सेवन नहीं करने तथा अपने परिजनों तथा परिचितों को भी तम्बाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करने का शपथ लिया गया। इस अवसर पर समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर गैर धुम्रपान तम्बाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। ग्रामों में पोस्टर,पाम्पलेट, लिफलेट, फ्लेक्स तथा रैली का आयोजन कर लोगों को तम्बाकू उत्पादों से होने वाले हानिकारक प्रभावों के संबंध में जागरूक किया गया।
कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले के लोगों से अपील की है कि अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पादों का सेवन ना करे एवं अपने परिजनों, मित्रो या परिचितों को भी तम्बाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करें । अपने पर्यावरण केा भी तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाने में योगदान करें तथा तंबाकू उपयोग से होने वाली पीड़ा को कम करने और भविष्य की पीढियों के लिए एक बेहतर स्वस्थ्य दुनिया बनाने में मदद करें। अधिक जानकारी के लिए जिला चिकित्सालय के तम्बाकू मुक्ति केन्द्र कक्ष क्रमांक 112 में सम्पर्क किया जा सकता है।
