भड़काऊ भाषण देने के मामले में अमित बघेल को भेजा गया 3 दिन की पुलिस रिमांड पर, होगी पूछताछ

रायपुर। अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के ईष्ट देव के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी के मामले में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को कोर्ट ने 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. कोर्ट से ही पुलिस अमित बघेल को उसके पैतृक गांव ले जाएगी, जहां वे अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे.
थाने में सरेंडर करने के बाद पुलिस ने अमित बघेल को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जेनिफर लकड़ा की कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने 3 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया. इसके साथ अब तीन दिनों तक पुलिस पूछताछ कर पाएगी.
जानें किस मामले में हुई गिरफ़्तारी
बता दें कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने को लेकर 27 अक्टूबर को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल ने अग्रवाल समाज के ईष्ट देव अग्रसेन महाराज और सिंधी समाज के ईष्ट देवता झूलेलाल पर टिप्पणी की थी.
हेट स्पीच मामला : आरोपी अमित बघेल को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बड़ी संख्या में समर्थक रहे मौजूद
इससे पहले, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को देवेंद्र नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह सरेंडर करने पहुंचे थे, लेकिन सरेंडर के 10 मिनट पहले ही गिरफ्तारी हो गई। बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे थे। कोर्ट और थाने के आस-पास सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपत्तिजनक बयानों से जुड़े मामले में करीब 26 दिनों से फरार थे।
वहीं शुक्रवार को अमित बघेल की मां का निधन हो गया है। उनके शव को उनके पैतृक गांव पथरी ले जाया गया है, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। बघेल अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि, अपनी जुबान पर लगाम रखें। जहां-जहां FIR दर्ज है, वहां की कानूनी प्रक्रिया का सामना करें। कोर्ट ने साफ कहा था कि कोई राहत नहीं दी जाएगी और कानून अपना काम करेगा।
