बहुचर्चित कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा अग्रिम जमानत के लिए पहुंचे बिलासपुर हाईकोर्ट

रायपुर: रायपुर में एक मृतक महिला को जिन्दा बता कर उसकी जमीन की रजिस्ट्री करवाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस प्रकरण को लेकर पीड़ित पक्षकार और होरा बंधू आमने – सामने है। उनके खिलाफ पुलिस ने आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। रायपुर की सिविल लाइन पुलिस ने आरोपियों में से एक इंद्रपाल से पूछताछ की है। उसके बयान दर्ज करने के बाद अन्य आरोपियों की राह तक रही पुलिस अब उनकी पतासाजी में भी जुट गई है, शेष नामजद आरोपी उसकी पकड़ से बाहर बताए जा रहे है। इनमे प्रमुख नाम कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा का बताया जाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपना बयान दर्ज कराने के लिए होरा निर्धारित अवधि के बाद भी उपस्थित नहीं हो पाए है, इससे मामला संगीन हो चला है।

पुलिस सूत्रों की माने तो गुरुचरण सिंह होरा यदि बेदाग़ है, तो फ़ौरन उन्हें अपना बयान दर्ज करवाने के लिए उपस्थित होना चाहिए ? पुलिस किसी की दुश्मन नहीं, झूठे आरोपों पर कार्यवाही भी सुनिश्चित है। पीड़ित पक्षकारों ने तमाम आरोपियों की गिरफ़्तारी की मांग को लेकर पुलिस पर दबाव बनाया हुआ है। उधर खबर आ रही है, कि धोखाधड़ी के आरोपों में दर्ज FIR को चुनौती देने और अग्रिम जमानत प्राप्त करने के लिए गुरुचरण सिंह होरा हाई कोर्ट बिलासपुर पहुंच गए है। उन्होंने इस FIR को राजनीति से प्रेरित बताया है। इधर इस मामले को लेकर पुलिस विवेचना अंतिम पड़ाव में बताई जा रही है। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, कि स्थानीय पुलिस जल्द किसी बड़ी कार्यवाही की ओर बढ़ती नजर आ रही है।

केबल कारोबार और गुरुचरण सिंह होरा बनाम FIR- 

बीजेपी – कांग्रेस और खेल गढ़ में गुरुचरण सिंह होरा जाना – पहचाना चेहरा है। उनकी ऊँची छलांग से कई लोग हैरान है। दरअसल, पहले बीजेपी फिर कांग्रेस और अब फिर बीजेपी, प्रदेश की राजनीति के इन तीनों चरणों में होरा सुर्खियों में बने रहे। उनका मौजूदा दौर में भी BJP और RSS से वही करीब के नाते का दावा किया जाता है। हालिया, ABVP के एक कार्यक्रम में होरा की सेवाओं का आदान – प्रदान होने से पुराने रिश्तो की गर्माहट भी महसूस की गई थी। ABVP ने उनके सेवा – भाव को ध्यान में रखते हुए सम्मानित भी किया था। सत्ताधारी दल से नजदीकियों के चलते होरा के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही को लेकर पुलिस भी पसोपेश में बताई जाती है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं कांग्रेस के गलियारों में भी होरा की ऊँची पैठ के चर्चे आम है। खेल संघो की राजनीति और मैदान मारने का उनका हुनर क़ाबिले तारीफ बताया जाता है। कहा जाता है कि विवादों से होरा का पुराना नाता रहा है। उनके खिलाफ कई FIR दर्ज भी हुई और बेअसर भी साबित हुई। होरा के पुत्र तरनजीत का दावा है कि उनके पिता और अन्य परिजनों के खिलाफ दर्ज की गई यह FIR झूठी है ? उनके पास रजिस्ट्री कराई गई इस जमीन के सभी वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध है। इसे पुलिस को भी सौंपा गया है।

गुरुचरणसिंह होरा और छत्तीसगढ़ में केबल कारोबार एक दूसरे के पूरक बताये जाते है। इसके पूर्व भिलाई की एक महिला ने गुरुचरणसिंह होरा के खिलाफ शोषण की FIR दर्ज कराई थी। हालांकि अदालत के जरिये इस FIR को टॉय – टॉय फिस्स करने में होरा कामयाब रहे। इस मामले ने जिस तर्ज पर तूल पकड़ा था, उतनी जल्दी ठंडा भी पड़ गया। यही नहीं, इसी दौर में रायपुर में एक अन्य धोखाधड़ी और मारपीट के मामले की FIR को लेकर होरा एवं उनके पुत्र तरनजीत और गुरमीत सिंह भाटिया को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी। रायपुर से एडीजे (सप्तम) की कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड में लिए गए सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद सशर्त होरा की अग्रिम जमानत स्वीकृत की थी।

यह मामला छत्तीसगढ़ में हैथवे केबल कंपनी के शेयर हड़पने, कब्जा करने से जुड़ा बताया जाता है। FIR में कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा, बेटे तरनजीत सिंह होरा और अन्य कारोबारी के खिलाफ देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में FIR दर्ज की गई थी। बिलासपुर के कारोबारी ने यह FIR दर्ज कराई थी। अब एक बार फिर नए मामले ने होरा का दामन थाम लिया है। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर मृत महिला को जीवित बताने और प्लॉट मालिकों को धमकी देने के मामले में उनका नाम सुर्ख़ियो में है। पुलिस ने रिटायर्ड शिक्षक देवनाथ देवागन की शिकायत पर  कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा, बीजेपी तेलीबांधा मंडल अध्यक्ष दलविंदर सिंह बेदी और पूर्व सुपर सीएम अनिल टुटेजा के करीबी रिश्तेदारों और साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकी देने की धाराओं में अपराध दर्ज किया है।

एफआईआर के मुताबिक, आरोपियों ने मृत महिला चमारिन बाई को जिंदा दिखाकर उसकी जगह फर्जी महिला को मुख्तियार बनाते हुए 1999 में रजिस्ट्री कराई थी। जबकि महिला की मृत्यु का प्रमाणपत्र वर्ष 1980 का जारी बताया जाता है। इस तरह फर्जी बैनामा तैयार कर कई प्लॉटों की विक्रय रजिस्ट्री की गई और बाद में उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर वास्तविक भू-स्वामियों को अपनी ही जमीन पर मकान नहीं बनाने दिया गया। इस मामले में रायपुर सिविल कोर्ट ने 2005 और 2006 में इन सभी फर्जी रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया था। कोर्ट ने होरा-टुटेजा परिवार को जमीन में प्रवेश तक से प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बावजूद आरोप है कि गुरुचरण होरा ने कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर 2023 में फिर जमीन कब्जाने की कोशिश कर पीड़ितों पर दोहरा वार किया था। होरा बंधुओं के ठिकानों पर आईटी – ईडी भी दबिश दे चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर रहा।


ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या होरा पर सिर्फ राजनैतिक निशाना साधा जा रहा है या फिर दाल में कुछ काला है। उनके खिलाफ पुलिसिया कार्यवाही आखिर क्यों दम तोड़ देती है ? क्या बगैर ठोस जाँच – पड़ताल और सबूतों के अभाव में पुलिस होरा पर क़ानूनी डंडा चला रही है। अदालत से सरंक्षण प्राप्त करने के लिए आखिर क्यों होरा को बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है ? यदि पीड़ितों के आरोप पुख्ता है तो वैधानिक कार्यवाही में हीला – हवाली क्यों ? फ़िलहाल पीड़ितों की गुहार नक्कारख़ाने में तूती की आवाज की तरह दबती नजर आ रही है। जबकि होरा अग्रिम जमानत के लिए अदालत की शरण में है। आरोप – प्रत्यारोप के इस दौर में आखिर होरा किसके निशाने पर है ? बयान दर्ज करवाने के मामले में उनके कदम आखिर क्यों पीछे हटते नजर आ रहे है ? इस मुद्दे पर न्यूज़ टुडे ने प्रतिक्रिया लेनी चाही, लेकिन गुरुचरणसिंह होरा का मोबाईल स्विच ऑफ आया। ( साभार – न्यूज़ टुडे छत्तीसगढ़ )

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