पत्नी की हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर पति को उम्रकैद की सजा

कोरबा 11 अक्टूबर। कोरबा जिले में पारिवारिक विवाद पर पत्नी पर फावड़े से हमला कर मृत्यु मामले में न्यायालय ने सुनवाई के बाद पुख्ता प्रमाण और सबूत को मद्देनजर रखते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा के अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने बताया कि दीपका थानांतर्गत ज्योतिनगर क्षेत्र के निवासी ने पारिवारिक विवाद पर 23 अगस्त 2022 को फावड़ा से हमला कर पत्नी की हत्या की थी। कथित आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया था। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। प्रथम अपर सत्र न्यायधीश माननीय मधु तिवारी के न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को उम्रकैद और 3 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
