छत्तीसगढ़: बढ़ गया विधायकों का वेतन भत्ता, सर्व सम्मति से किया गया था प्रस्ताव पारित

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों के वेतन भत्ता तथा पेंशन संशोधन अधिनियम 2025 के सर्वसम्मति से पारित होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। राजपत्र में प्रकाशन के बाद से अब बढ़े हुए वेतन व भत्ता की पात्रता विधायकों को मिल गई है। राज्यपाल के आदेश पर उप सचिव अनिल सिन्हा ने राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही आदेश जारी कर दिया है।

उप सचिव अनिल सिन्हा के हस्ताक्षर से जारी राजपत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2025 को भारत गणराज्य के 76 वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलाएगा। 9 मई को उप सचिव अनिल सिन्हा के हस्ताक्षर से इसे राजपत्र में प्रकाशन किया गया है। राजपत्र में स्पष्ट किया गया है कि राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से इसे लागू कर दिया जाएगा।

राजपत्र में स्पष्ट किया गया है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की अनुसूची के कॉलम (4) की प्रविष्टि में 25,000 हजार रुपये प्रति महीने के स्थान पर अब विधायकों को 40,000 हजार रुपये प्रति महीने पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

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