कार जलने पर नही दी क्लेम की राशी.. अब उपभोक्ता आयोग ने 9 लाख 50 हजार देने का दिया आदेश

रायगढ़। उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला देते हुए कहा की आईसीआईसीआई बीमा कंपनी को कार की क्षति 9 लाख 23 हजार 45 रुपये का भुगतान करना होगा. कार की बीमा राशि को शिकायतकर्ता को 45 दिन के भीतर अदा करने का आदेश दिया गया है, अन्यथा आदेश दिनांक से 9 फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से अदायगी दिनांक तक भुगतान करने की बात कही गई है।
शिकायतकर्ता की विटारा ब्रेजा मारूती कार रजिस्ट्रेशन सीजी 13 ए. एल. 9564 को हादसा दिनांक 24 मई 2021 को राजीव कालिया अधिवक्ता के निवास स्थान परिसर के अन्दर छोटे अतरमुडा रायगढ़ में खड़ा किया गया था, जो अज्ञात कारणो से शाम को आग लगने से जल कर पूरी तरह ख़ाक हो गई. आग लगने की सूचना तत्काल नगर सैनिक – फायर बिग्रेड को दी गई। दमकल द्वारा उक्त घटनास्थल पर पहुंच कर पानी से आग पर काबू पाया गया. पुलिस से शिकायत दर्ज करने के बाद बीमा कंपनी आईसीआईसीआई बीमा कंपनी को सुचना दी गयी थी. कार के संपूर्ण नुकसान का दावा किया गया जिसे बीमा कंपनी ने अस्वीकार कर दिया।
इसके पश्चात आवेदक द्वारा अपने अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्र के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गयी थी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायगढ़ के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल एवं सदस्यगण राजेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं राजश्री अग्रवाल द्वारा आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया की बीमा कंपनी 9 लाख 23 हजार 45 रुपये शिकायतकर्ता को 45 दिन के भीतर अदा करे. यह भी आदेश दिया गया कि बीमा कंपनी आवेदक को मानसिक व आर्थिक क्षति के रूप में 15 हजार रूपये एवं वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपये आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदान करे। अन्यथा संपूर्ण राशि का आदेश दिनांक से 9 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज अदायगी दिनांक तक देय होगा ।
