सौम्या चौरसिया को जमानत, फिर भी रहना होगा जेल में

रायपुर। आय से अधिक संपति मामले में राज्य सेवा को निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया जमानत मिल गई है। ईओडब्ल्यू द्वारा ससैौम्या के खिलाफ 60 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर विशेष न्यायाधीश द्वारा बुधवार को इसका फैसला सुनाया। जमानत शर्तों के अनुसार पचास- पचास हजार के दो सक्षम जमानतदार पेश करने होंगे। हालांकि कोर्ट से मिली जमानत के सौम्या चौरसिया की जेल से रिहाई नहीं होगी उन्हें कोयला घोटाले में जेल भेजा गया है।

विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी की अदालत में सौम्या चौरसिया की ओर से उनके अधिवक्ता फैजल रिजवी ने जमानत का आवेदन 7 जनवरी को पेश किया था। ईओडब्ल्यू की ओर से निर्धारित अवधि के भीतर चार्जशीट पेश की जानी थी। लेकिन जांच एजेंसी ने चार्जशीट पेश करने पर 61वें दिन विशेष न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए जमानत देने का फैसला सुनाया। जमानत शर्तों के अनुसार सौम्या की ओर से 50-50 हजार रुपए के दो जमानदर 8 जनवरी को विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाएगा। ईओडब्ल्यू द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत मिलने के बाद भी सौम्या चौरसिया को फिलहाल जेल में रहना होगा

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