अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता का प्रस्ताव पारित, कोरोना काल में संकट से जूझ रहे हैं कई अधिवक्ता
बिलासपुर 11 अक्टूबर। कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे अधिवक्ताओं की मदद के लिए उच्च न्यायालय से निर्देश मिलने के बाद आखिरकार स्टेट बार कौंसिल ने रविवार को सामान्य सभा की बैठक आहूत की. इसमें मध्यप्रदेश में बनाई गई अधिवक्ता सहायता (प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थितियों) योजना में छोटे-मोटे रद्दोबदल कर पास कर दिया है. इस योजना को सोमवार को विधि सचिव को दिया जाएगा, जिसे शासन द्वारा पारित करने के बाद कर राजपत्र में प्रकाशित करने के साथ अधिवक्ताओं की मदद के लिए अधिवक्ता कल्याण निधि के माध्याम से रास्ता खुलेगा.
बता दें कि राजेश केशरवानी द्वारा अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से कोरोना काल में आर्थिक परेशान उठा रहे अधिवक्ताओं की मदद के लिए अधिवक्ता कल्याण निधि के माध्यम से मदद करने के लिए याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय के डबल बेंच में मुख्य न्याधिपति न्यायमूर्ति पीआर रामचंद्रन मेनन व न्यायमूर्ति पीपी साहू ने आदेश दिया था. न्यायालय के आदेश के परिपालन में 8 अक्टूबर को बैठक रखी गई थी, लेकिन बैठक में विधिवत एवं उच्च न्यायालय के अनुसार योजना प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण कोई निर्णय नहीं हो सका. इस पर विधि मंत्री और विधि सचिव ने कहा कि यदि आप योजना बनाकर नहीं दे पाएंगे तो उच्च न्यायालय को जानकारी दे दी जाएगी. इसके बाद रविवार को आनन-फानन में स्टेट बार कौंसिल ने बैठक आहूत कर मध्यप्रदेश में लागू योजना को छत्तीसगढ़ का नाम देकर पास किया है.